Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana : केंद्र सरकार लेकर आई है शानदार स्कीम, ₹456 रूपए के निवेश पर मिलेगा 4 लाख रुपये का फायदा, जाने योजना से जुड़ी सारी डिटेल...
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana: Central government has brought a great scheme, you will get a benefit of Rs 4 lakh on an investment of Rs 456, know all the details related to the scheme... Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana : केंद्र सरकार लेकर आई है शानदार स्कीम, ₹456 रूपए के निवेश पर मिलेगा 4 लाख रुपये का फायदा, जाने योजना से जुड़ी सारी डिटेल...




Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana :
नया भारत डेस्क : आज के वक्त में लाइफ इंश्योरेंस काफी ज्यादा जरूरी है। पर इसके बावजूद भी कई सारे निम्न आय वर्ग वाले लोग इंश्योरेंस का फायदा नहीं उठा पाते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही इस बीमा योजना का नाम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) है। आइये जानते हैं इस योजना से जुड़ी हर एक डिटेल के बारे में। (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana)
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
यह एक साल की जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु को कवर करती है। इसका साल-दर-साल नवीकरण किया जाता है। मतलब ये कि आपको हर साल इस योजना को बढ़ाना होगा। इस योजना में 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति जिनके पास एक व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता है, नामांकन के लिए पात्र हैं। 50 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले योजना में शामिल होने वाले लोग नियमित प्रीमियम के भुगतान पर 55 वर्ष की आयु तक जीवन के जोखिम को जारी रख सकते हैं। (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana)
कितना खर्च, कितना फायदा: इस योजना में 436 रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का लाइफ कवर मिलता है। योजना के तहत नामांकन खाताधारक के बैंक की शाखा/बीसी पॉइंट या बैंक की वेबसाइट पर जाकर या डाकघर बचत बैंक खाते के मामले में डाकघर में किया जा सकता है। योजना के तहत प्रीमियम ग्राहक के बैंक खाते से हर साल ऑटो डेबिट किया जाता है। (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana)
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
यह एक साल की दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए कवरेज करती है और यह साल-दर-साल नवीकरणीय है। 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति जिनके पास एक व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता है, योजना के तहत नामांकन के लिए पात्र हैं। (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana)
लाभ: दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए 20/- रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम पर 2 लाख रुपये (आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये) का दुर्घटना मृत्यु सह विकलांगता कवर मिलता है। योजना के तहत नामांकन खाताधारक के बैंक की शाखा/बीसी प्वाइंट या बैंक की वेबसाइट पर या डाकघर बचत बैंक खाते के मामले में डाकघर में जाकर किया जा सकता है। योजना के तहत प्रीमियम खाताधारक के एकमुश्त शासनादेश के आधार पर ग्राहक के बैंक खाते से हर साल ऑटो डेबिट किया जाता है। (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana)