PM Kusum Yojana : किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब फ्री में मिलेगा सोलर पंप, जल्दी उठाये सरकार की इस योजना का लाभ, ऐसे करें आवेदन...
PM Kusum Yojana: Great news for farmers! Now solar pump will be available for free, take advantage of the government's scheme quickly, apply like this... PM Kusum Yojana : किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब फ्री में मिलेगा सोलर पंप, जल्दी उठाये सरकार की योजना का लाभ, ऐसे करें आवेदन...




PM Kusum Yojana :
नया भारत डेस्क : केंद्र की मोदी सरकार ने सोर ऊर्जा से बिजली बनाने की योजना पर ज्यादा ध्यान दे रही है, देश के किसानों के बिजली बिल को कम करने और 24 घंटे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर पंप अनुदान योजना चलाई जा रही है। इसमें पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को अनुदान यानि सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। अलग-अलग राज्य सरकार सोलर पंप की स्थापना के लिए अपने यहां तय की गई शर्तों और नियमों के अनुसार सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान करती है। (PM Kusum Yojana)
इसी कड़ी में राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को खेत में सोलर पंप लगवाने के लिए 100 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के इच्छुक किसान इस योजना के तहत आवेदन करके सोलर पंप के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। (PM Kusum Yojana)
किन किसानों को सोलर पंप पर मिलेगी 100 प्रतिशत तक सब्सिडी :
किसानों के लिए सोलर पंप की उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से सोलर पंप की स्थापना के लिए किसानों को विशेष अनुदान दिया जा रहा है। ये विशेष अनुदान अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान के कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि किसानों को सौर ऊर्जा पंप संयंत्र की स्थापना करने पर इकाई की लागत का 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। (PM Kusum Yojana)
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 45 हजार रुपए का अतिरिक्त अनुदान तथा जनजातीय उप-योजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के किसानों को 3 व 5 एच.पी क्षमता के सौर पंप संयंत्र पर शत-प्रतिशत अनुदान यानि 100 प्रतिशत तक अनुदान दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। (PM Kusum Yojana)
सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए क्या है पात्रता और शर्तेँ :
सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए राज्य सरकार की और से पात्रता और शर्तेँ तय की गईं हैं जो इस प्रकार से हैं :
- जिन किसानों द्वारा कृषि एवं उद्यानिकी फसलों में सिंचाई के लिए ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर अथवा स्प्रिंकलर संयंत्र काम में लिया जा रहा हो उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- योजना के तहत उच्च उद्यानिकी तकनीक जैसे ग्रीनहाउस, शेडनेट हाउस और लो-टनल्स तकनीक का इस्तेमला करने वाले किसान भी अनुदान के लिए पात्र होंगे।
- पात्र किसानों को 3 एच.पी, 5 एच.पी और 7.5 एच.पी के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा।
3 एच.पी सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए कौन से किसान कर सकते हैं आवेदन :
3 एच.पी. के सौर पंप संयंत्र के लिए राज्य के वे ही किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास में कम से कम 0.4 हेक्टेयर भूमि है। इसके अलावा किसान के पास एक हजार घन मीटर क्षमता का जल संग्रहण ढांचा या 400 घन मीटर क्षमता की डिग्गी या 600 घन मीटर क्षमता का फार्म पौंड या 100 घन मीटर क्षमता का जल हौज अथवा अधिकतम 100 मीटर गहराई का भूमिगत जल स्रोत होना जरूरी है। (PM Kusum Yojana)
5 एचपी सोलर पंप के लिए कौन से किसान कर सकते हैं आवेदन :
5 एचपी सोलर पंप के लिए राज्य के वे ही किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास में कम से कम 0.75 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी है। इसके साथ ही उनके पास 2000 घन मीटर क्षमता का जल संग्रहण ढांचा या डिग्गी या फ़ार्म पौंड अथवा अधिकतम 100 मीटर गहराई का भूमिगत जल स्रोत होना चाहिए। (PM Kusum Yojana)
7.5 एच.पी सोलर पंप के लिए कौन से किसान कर सकते है आवेदन :
7.5 एचपी के सौर पंप संयंत्र के लिए किसान के पास में कम से कम 1.0 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी है। इसके साथ ही उसके पास 7500 घन मीटर की क्षमता की जल संग्रहण ढांचा या डिग्गी अथवा अधिकतम 100 मीटर गहराई का भूमिगत जल स्रोत होना ज़रूरी है। (PM Kusum Yojana)
सोलर पंप अनुदान योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज :
सोलर पंप अनुदान योजना राजस्थान के तहत आवेदन करने के लिए किसानों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-
- आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड /भामाशाह कार्ड
- आवेदन करने वाले किसान का पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आवेदन पात्रता सत्यापन प्रमाण-पत्र
- किसान का स्वघोषित शपथ-पत्र
- किसान की कृषि भूमि के कागजात
- संबंधित डिस्कॉम में कृषि कनेक्शन पाने के लिए नामांकन होने का प्रमाण-पत्र
- योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध फर्म के एग्रीमेंट के कोटेशन की फोटोकॉपी
सोलर पंप अनुदान के लिए कैसे करना होगा आवेदन :
राजस्थान राज्य के किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट राज किसान साथी पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना और आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी करने के लिए किसान भाई अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। (PM Kusum Yojana)