PF Account : बड़ी खबर ! PF अकाउंट होल्डर्स को फ्री में मिलती हैं 7 लाख की ये सुविधा, जानिए कैसे फायदा उठाएं...
PF Account: Big news! PF account holders get this facility of 7 lakhs for free, know how to take advantage ... PF Account : बड़ी खबर ! PF अकाउंट होल्डर्स को फ्री में मिलती हैं 7 लाख की ये सुविधा, जानिए कैसे फायदा उठाएं...




Life Insurance Policyon PF Account :
नया भारत डेस्क : क्या आपको मालूम है कि पीएफ अकाउंट होल्डर्स (PF Account Holders) को फ्री में 7 लाख रूपए तक की सुविधा देता है. जीवन बीमा ये सुनिश्चित करता है कि किसी इंसान का जीवन खत्म होने के बाद भी उसका परिवार आर्थिक दिक्कतों का सामना न करे. हर नौकरीपेशा इंसान की सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ के तौर पर काटा जाता है. पीएफ अकाउंट के जरिए ही रिटायरमेंट के बाद सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों को पेंशन की सुविधा दी जाती है. इस पीएफ के पैसे से बीमा की सुविधा भी मिलती है. आइए जानते हैं कि इसका फायदा कैसे ले सकते हैं और कौन लोग इस बीमा का पैसा लेने के काबिल हैं. (PF Account)
जीवन बीमा योजना :
इस सुविधा को EPFO द्वारा चलाया जाता है. इसका फायदा लेने के लिए आपका EPFO का मेंबर होना जरूरी है. इसके लिए आपको कहीं अलग से जाने की जरूरत नहीं बल्कि जॉब की कंपनी या संस्था की तरफ से ही ये सुविधा दिलाई जाती है. प्राइवेट और सरकारी दोनों ही तरह के कर्मचारी इसका फायदा ले सकते हैं. अगर आपका पीएफ अकाउंट है, हर महीने आपकी सैलरी में से कुछ राशि इस प्रोविडेंट फंड में जाती है तब आपका परिवार इस सुविधा का फायदा लेने के काबिल हो जाता है. (PF Account)
क्या हैं योग्यताएं:
EPFO द्वारा किसी भी कर्मचारी जो EPFO का मेंबर हो, उसके परिवार को इंश्योरेंस कवर का फायदा दिया जाता है. EPFO मेंबर की किसी बीमारी या हादसे में अचानक मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को 7 लाख रुपये तक के इंश्योरेंस कवर का लाभ मिलता है. हलांकि इसके लिए EPFO के सदस्य का लगातार 12 महीने तक नौकरी पीरियड में रहना जरूरी है. जरूरी नहीं है कि आपने एक ही जगह पर नौकरी की हो. इस बीमा का फायदा उन लोगों को भी मिलता है जिन्होंने एक साल के अंदर एक से ज्यादा जगह पर नौकरी की है. इस कवर का लाभ लेने के लिए नए ऑफिस की सैलरी से भविष्य निधि का पैसा कटने संबंधी जानकारी ईपीएफओ के दस्तावेजों में होनी चाहिए. (PF Account)
कौन कर सकता है क्लेम:
अगर कर्मचारी की अचानक मृत्यु हो जाए तो इस इंश्योरेंस का क्लेम कर्मचारी के परिवार वालों की तरफ से किया जा सकता है. इस योजना में क्लेम करने वाला सदस्य कर्मचारी का नॉमिनी होना चाहिए. यानी कि कंपनी ज्वाइन करते वक्त आपने जिसको नॉमिनी बनाया था वो आपके बीमा के पैसे पर क्लेम कर सकता है. (PF Account)
क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए:
अगर आप पीएफ के तहत क्लेम करना चाह रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को कर्मचारी का डेथ सर्टिफिकेट, क्लेम करने वाले व्यक्ति का प्रमाण पत्र और बैंक की डिटेल्स की जरूरत होगी. (PF Account)
क्या जमा करनी होगी कोई राशि :
बीमा का लाभ उठाने के लिए आपको अलग से प्रीमियम के तौर पर कोई भी पैसा नहीं देना होता है. इस स्कीम में योगदान आप जहां नौकरी कर रहे हैं, उस संस्था द्वारा किया जाता है. (PF Account)
ई नामांकन की सुविधा :
7 लाख तक के बीमा का फायदा लेने के लिए अब ई-नामांकन की सुविधा भी शुरू की गई है. यानी कि आप ऑनलाइन जाकर अपना नॉमिनी बना सकते हैं. पहले से बनाए हुए नॉमिनी की जानकारी को अपडेट भी कर सकते हैं. (PF Account)