CG अनलॉक ब्रेकिंग: आम लोगों के लिए खुलेंगे पार्क, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, थियेटर.... आदेश हुआ जारी.... देखें किन गाइडलाइन का करना होगा पालन.....




रायगढ़, 27 जून। कोरोना संक्रमण में पिछले कई दिनों से काफी कमी आ गई इस वजह से बंद पड़े कुछ गतिविधियों के संचालन को शुरू करने के लिए कलेक्टर ने आज सशर्त अनुमति दे दी है। जिले में अब सिनेमाहाॅल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, स्टेडियम, गार्डन, वाटरपार्क, स्वीमिंग-पूल, थीम पार्क, स्पोर्ट्स काॅम्पलेक्स का भी संचालन कुछ प्रतिबंधों के साथ किया जा सकता है।
पढ़ें गतिविधियों के संचालन के नए नियम
1 प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
2 परिसर में केवल कोरोना के लक्षण रहित व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जावे।
3 फेस कवर मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जावे।
4 कोविड 19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर स्टैंड पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। covid 19 की निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऑडियो और वीडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए।
5 परिसर के बाहर पार्किंग स्थल,लॉबी, वॉशरूम में सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उचित भिन्न प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए।
6 श्वशन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे हाल में उपस्थित सभी व्यक्ति खींचते समय टिशू पेपर रुमाल मुड़ी हुई कोनी का इस्तेमाल करें।
7 परिसर के बाहर और भीतर स्थित टिकट बुकिंग काउंटर दुकान स्टॉल कैफेटेरिया में कार्यरत कर्मचारियों को फेस मास्क फेस कवर दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा।
8 कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने हेतु परिसर में गोल घेरा सर्कल निशान लगाई जावे।
9 प्रवेश एवं बहिर्गमन हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जावे।
10 ऐसी वेंटिलेशन के लिए सीपीडब्ल्यूडी के दिशा निर्देश का पालन किया जाए जिसके अंतर्गत सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों का तापमान सेटिंग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 से 70% की सीमा में होनी चाहिए ताजा हवा एवं क्रॉस वेंटिलेशन हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
11 प्रत्येक 100 समाप्ति के अंतराल में संपूर्ण परिसर का सैनिटाइजेशन अन्य अनिवार्य रूप से या जावे।
12 टिकट बुकिंग खाद्य एवं पेय पदार्थों के भुगतान हेतु डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जावे।
13 आगंतुकों का टिकट बुकिंग के दौरान नाम पता मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लिया जावे ताकि भविष्य में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में सुविधा हो।
14 टिकट बुकिंग खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय हेतु एक से अधिक काउंटर की व्यवस्था की जाए।
15 परिसर के फर्श को दिन में नियमित रूप से साफ किया जाए।
16 परिसर में पान गुटखा खाकर थूकना अन्यथा थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
17 परिसर में केवल पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के विक्रय की अनुमति होगी।
18 सिनेमा हॉल थिएटर मल्टीप्लेक्स के भीतर खाद एवं पर पदार्थों की डिलीवरी प्रतिबंधित रहेगा।
19 आगंतुकों/ कर्मचारियों द्वारा छोड़े गए फेस मास्क दस्तानों को चिकित्सा अपशिष्ट मानते हुए तथा खाद्य एवं पेय पदार्थों के अपशिष्ट का प्रबंधन निपटान उचित ढंग से किया जावेगा।
20 गर्भवती महिला वृद्ध एवं उपचारित कर्मचारियों से विशेष सावधानी बरतते हुए कर लिया जावे।
यह आदेश 28 जून 2021 से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या प्रतिष्ठानों पर भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
पढ़े आदेश की कॉपी