PAN Card: 31 मार्च से पहले PAN को Aadhaar कार्ड से करें लिंक नहीं तो लगेगा जुर्माना....
Bank Privatisation: Big Alert! These government banks are going to be sold, there is a stir among the employees and customers. PAN Card: 31 मार्च से पहले PAN को Aadhaar कार्ड से करें लिंक नहीं तो लगेगा जुर्माना....
PAN Card Latest Update :
इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने वालों का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और फिर कहीं इस्तेमाल नहीं होगा.
नया भारत डेस्क : पैन कार्ड जरूरी दस्तावेज है। आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना हो या फिर अपना आयकर रिटर्न भरना होगा, बिना PAN कार्ड कार्ड के आप तय सीमा से अधिक शॉपिंग भी नहीं कर सकते हैं। पैन-आधार (PAN-Aadhaar) को लिंक कराना जरूरी है. लेकिन, अभी भी कई यूजर्स ऐसे हैं, जिन्होंने इसे लिंक नहीं किया है. हालांकि, अब जुर्माने के साथ लिंक करने की सुविधा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन-आधार को लिंक करने की डेडलाइन मार्च 2023 तक रखी है. लेकिन, लिंक करना मुफ्त नहीं है. जुर्माना भरकर ही इसे लिंक कराया जा सकता है. इस दौरान मार्च 2023 तक पैन कार्ड को इनवैलिडड नहीं माना जाएगा. तब तक जुर्माना भरकर आप पैन-आधार कभी भी लिंक कर सकते हैं. अगर आपने अभी तक इन्हें लिंक नहीं किया है तो जरूर कर लें. क्योंकि, ये आखिरी मौका है. इसके बाद पैन-आधार को लिंक (PAN-Aadhaar Link) कराने की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी. इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य है. इससे पहले ही लिंकिंग प्रोसेस को पूरा कर लें. 31 मार्च 2023 तक लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड को रद्द माना जाएगा और यह ‘बेकार’ हो जाएगा. मतलब आप इसे फिर किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. (PAN Card Latest Update)
पेनाल्टी के साथ होगा लिंक :
1 जुलाई से 1000 रुपए का जुर्माना भरकर पैन कार्ड लिंक कराया जा रहा है. अगले 9 महीने यानि मार्च 2023 तक 1000 रुपए पेनाल्टी देकर लिंक कराने की छूट मिली हुई है. मार्च 2023 तक पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar link) नहीं होने पर इसे इनएक्टिव, इनवैलिड या रद्द करार दिया जाएगा. (PAN Card Latest Update)
इनवैलिड होगा PAN :
नियम के मुताबिक, लिंक नहीं कराने पर इनकम टैक्स एक्ट (Income tax act) की धारा-139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में ऑनलाइन ITR फाइल करने में परेशानी आएगी. अगर लिंक नहीं हुआ तो पुराने अटके रिफंड भी अटक जाएंगे. इसके अलावा जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करनी होगी तो उस समय PAN का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. (PAN Card Latest Update)
पैन-आधार लिंक करते वक्त इन 5 बातों का रखें ख्याल :
1) अल्फ़ान्यूमेरिक परमानेंट अकाउंट नंबर को 12 अंकों के आधार के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन लिंक करना आसान है. दोनों को लिंक करने के लिए एक फॉर्मेट में UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN> 567678 या 56161 पर SMS भी भेज सकते हैं.
2) पैन-आधार की ऑनलाइन लिंकिंग में जिन्हें समस्या आ रही है वो लोग इसे एनएसडीएल (NSDL) और यूटीआईटीएसएल (UTITSL) के पैन सेवा केंद्रों (PAN Service centre) से ऑफलाइन भी कर सकते हैं. (PAN Card Latest Update)
3) अगर आपने समय सीमा के अदंर ही पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar link) नहीं किया तो संभावना है कि आयकर विभाग (Income Tax Department) आपके PAN को ‘निष्क्रिय’ (Invalid) कर देगा. इसका मतलब है कि आप इसके बाद ITR या बैंक खाते खोलने जैसे जरूरी कामों के लिए पैन कार्ड का इस्तेंमाल नहीं कर सकेंगे. (PAN Card Latest Update)
4) इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 बी के तहत “इनऑपरेटिव” पैन का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा. पैन कार्ड की जानकारी भरते समय खास सावधानी बरतें. 10 अंकों के पैन नंबर (PAN Number) को बिल्कुल सावधानी से भरें. इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आपको भारी पेनाल्टी की तरफ भेज सकती है. यही नहीं, अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो भी आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ेगा.
5) पैन को आधार से जोड़ने की आवश्यकता NRI पर लागू नहीं होती है. लेकिन, एक NRI को कुछ वित्तीय लेनदेन करने के लिए आधार की जरूरत हो सकती है. और वे इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं. अगर आपके पास आधार है, तो आप इसे अपने पैन से जोड़ सकते हैं. (PAN Card Latest Update)
कैसे करें ऑनलाइन PAN-Aadhaar लिंक?
- सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए.
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.
- वेबसाइट पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ‘लिंक आधार’, यहां पर क्लिक करें.
- लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं.
- प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें.
- यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें.
- जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा. (PAN Card Latest Update)
इनवैलिड पैन कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा महंगा :
पैन कार्ड रद्द यानि इनवैलिड होने के बाद उसे दोबारा ऑपरेटिव कराया जा सकता है. लेकिन, अगर इस बीच किसी ने रद्द पैन कार्ड (inoperative Pan card) का इस्तेमाल किया गया तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत उसे सेक्शन 272B का उल्लंघन माना जाएगा. इसमें पैनधारक को 10,000 रुपए बतौर जुर्माना अदा करना होगा. (PAN Card Latest Update)
Sandeep Kumar
