CG हाईकोर्ट में आज से ऑफलाइन सुनवाई :डेढ़ साल बाद आज से प्रत्यक्ष सुनवाई हुई शुरू…..कोविड नियमों का सख्ती से पालन के निर्देश…..पढ़े दिशा-निर्देश…….




बिलासपुर,6 सितंबर 2021। हाईकोर्ट में आज 6 सितंबर से प्रत्यक्ष सुनवाई याने फ़िज़िकल हियरिंग शुरु हो जाएगी। कोरोना संक्रमण काल की वजह से वीसी पर सुनवाई हो रही थी।
हाईकोर्ट रजिस्ट्रार दीपक तिवारी ने उक्ताशय के आदेश जारी कर दिए हैं।जारी आदेश में कोविड प्रोटोकॉल के कड़ाई से पालन के निर्देश शामिल हैं। आदेश में उल्लेखित है कि यदि कोई वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग से सुनवाई चाहेगा तो इसका निर्णय संबंधित बेंच अथवा जस्टिस लेंगे।
रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश में कहा है कि ऑफलाइन सुनवाई के दौरान कोर्ट में आने वकीलों और याचिकाकर्ताओं को कोविड नियमों का सख्ती के साथ पालन करना होगा। ऐसा न करने वालों पर पेनाल्टी समेत भविष्य में कोर्ट परिसर के भीतर एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी।
लगभग 1.5 साल तक ऑनलाइन सुनवाई के बाद अब हाईकोर्ट में एक बार फिर ऑफलाइन सुनवाई शुरू होने जा रही है। अब पहले की तरह ही फिर उच्च न्यायालय में वकील समेत पक्षकार कोर्ट की सुनवाई में हिस्सा ले सकेंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल दीपक कुमार तिवारी ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों को सख्ती के साथ कोविड नियमों का पालन करना होगा।
जिसमें फेस मास्क पहनने के साथ-साथ, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इन नियमों का पालन नहीं करने वालों पर पेनाल्टी लगाने का भी प्रावधान किया गया है।
किन नियमों का करना होगा पालन
जिन वकीलों को केस फाइल करना है या फिर जिन्हें डॉक्यूमेंट्स जमा करने है केवल उन्हें ही हाईकोर्ट आने की इजाजत होगी। एक केस के सिलसिले में केवल दो वकीलों को मौजूद रहने की इजाजत होगी।
अगर किसी मामले में वकील या फिर पक्षकार वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई की मांग करता है तो उसका फैसला संबंधित कोर्ट की बेंच करेगी।