NPS Withdrawal Rule: नए साल से NPS अकाउंट से पैसे निकालने का बदल जाएगा नियम, जानिए क्या होगा सिस्टम...
NPS Withdrawal Rule: The rules for withdrawing money from NPS account will change from the new year, know what will happen in the system... NPS Withdrawal Rule: नए साल से NPS अकाउंट से पैसे निकालने का बदल जाएगा नियम, जानिए क्या होगा सिस्टम...




NPS Withdrawal Rule :
नया भारत डेस्क : नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पैसा निकालने वाले का नियम बदलने वाला है. दरअसल, एनपीएस के ग्राहकों के लिए पार्शियल विड्रॉल (Partial Withdrawal) नियम बदलने जा रहा है. कोरोना महामारी के दौरान लोगों को हुई आर्थिक दिक्कतों को देखते हुए, पेंशन रेगुलेटर PFRDA ने जनवरी 2021, में NPS सब्सक्राइबर्स को सेल्फ-डिक्लरेशन की मदद से आंशिक निकासी के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन डालने की मंजूरी दी थी. सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजे गए ये ऑनलाइन एप्लिकेशन सीधे पेनी ड्रॉप के माध्यम से तत्काल बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद CRA सिस्टम से प्रोसेस किया जाता था. कोरोना महामारी (Covid 19) के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में लगे लॉकडाउन के समय ग्राहकों को इस सुविधा से बहुत फायदा हुआ था. लेकिन अब कोरोना महामारी में ढील के बाद PFRDA ने इसे लेकर एक नया आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक सरकारी क्षेत्र के सभी ग्राहकों (केंद्र, राज्य और केंद्रीय स्वायत्त निकाय) के ग्राहकों को अब आंशिक निकासी (NPS Partial Withdrawal) के लिए अपना एप्लिकेशन अपने नोडल ऑफिसर के बाद ही जमा करना होगा. (NPS Withdrawal Rule)
PFRDA ने 23 दिसंबर, 2022 को जारी एक सर्कुलर में कहा, “कोरोना महामारी से संबंधित नियमों को खत्म करने के बाद और लॉकडाउन के नियमों में छूट के साथ यह तय किया गया है कि सभी सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों (केंद्र, राज्य और केंद्रीय स्वायत्त निकाय) को NPS से अपनी आंशिक निकासी से जुड़े अनुरोध को अपने संबंधित नोडल ऑफिस में जमा करना होगा. (NPS Withdrawal Rule)
क्या हैं NPS में आंशिक निकासी के नियम
कम से कम 3 साल के लिए NPS में हो निवेश
सब्सक्राइबर के कुल योगदान से 25% निकासी
सब्सक्रिप्शन अवधि में कुल 3 बार निकासी संभव
आंशिक निकासी कुछ अहम वजहों से संभव है. (NPS Withdrawal Rule)
किन चीजों के लिए की जा सकती है NPS से आंशिक निकासी
बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए
बच्चों की शादी के लिए
घर खरीदने और मरम्मत के लिए
क्रिटिकल इलनेस के इलाज के लिए. (NPS Withdrawal Rule)
NPS पर मिलता है अतिरिक्त टैक्स छूट का फायदा
एनपीएस में निवेश करने पर नेशनल पेंशन सिस्टम 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा टैक्स छूट का फायदा (NPS Benefits) मिलता है. मेच्योरिटी पर जमा किए गए कॉरपस का 60% तक हिस्सा निकाल सकते हैं. बाकी रकम पेंशन या एन्युटी के लिए रख दी जाती है. यह नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System Trust) भारत सरकार द्वारा समर्थित है और भारत सरकार के तहत पेंशन फंड रेगुलेटर यानी पीएफआरडीए (PFRDA) द्वारा संचालित है. (NPS Withdrawal Rule)