No Fees To SC STs: एससी व एसटी छात्रों के लिए हाईकोर्ट ने जारी किये नये आदेश! ग्रेजुएशन तक नहीं देने होंगे शिक्षण शुल्क ...
No Fees To SC STs: High Court has issued new orders for SC and ST students! Tuition fee will not have to be paid till graduation... No Fees To SC STs: एससी व एसटी छात्रों के लिए हाईकोर्ट ने जारी किये नये आदेश! ग्रेजुएशन तक नहीं देने होंगे शिक्षण शुल्क ...




No Fees To SC STs :
पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एससी-एसटी की छात्राओं से ली गई फीस वापस करने तथा वर्तमान सत्र में छात्राओं से शिक्षण व अन्य शुल्क नहीं लेने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल न्यायमूर्ति एस. कुमार की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की लोकहित याचिका पर सुनवाई की। (No Fees To SC STs)
एससी व एसटी तथा लड़कियों से स्नातकोत्तर शिक्षा तक शिक्षण व अन्य फीस नहीं लेने के मामले पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने 24 जुलाई, 2015 में यह निर्णय लिया था कि एससी व एसटी तथा लड़कियों से स्नातकोत्तर शिक्षा तक शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
लेकिन इस निर्णय के बाद भी शिक्षण संस्थानों ने इन श्रेणियों के छात्राओं से शिक्षण व अन्य शुल्क लेना जारी रखा। अधिवक्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि कम से कम मौजूदा सत्र में इनसे शिक्षण व अन्य शुल्क नहीं लिये जाएं। (No Fees To SC STs)