CG : नवविवाहिता को बेल्ट-दुपट्टे से गला दबाकर उतारा मौत के घाट, पत्नी का हत्यारा शराबी पति गिरफ्तार....
Newly married woman strangulated to death with belt and scarf, wife's killer drunkard husband arrested




Newly married wife murder
मुंगेली: पत्नि के हत्यारे पति को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा। मनीषा साहू की शादी सामाजिक रीति रिवाज से ब्रम्हा साहू निवासी तिलक वार्ड मुंगेली से हुयी थी, शादी के बाद से आये शराब पीकर मारपीट तंग कर करता था, शाम 07.30 बजे मनीषा अपनी माँ को फोन कर बतायी कि ब्रम्हा साहू गंदी गंदी गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है और जान से मार दूंगा कहकर धमकी दे रहा.
माँ रिपोर्ट दर्ज कराई की उसके घर जाकर देखे घर में कोई नही था, आसपास के लोगों से पता चला कि मनीषा को जिला अस्पताल ले गये है, जिला अस्पताल मुंगेली जाने पर मनीषा को सिम्स अस्पताल बिलासपुर रिफर कर दिये, रिपोर्ट पर अप.क. 332/24 धारा 296,351 (2), 115 (2) वीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आहिता मनीषा साहू पति ब्रम्हा साहू उम्र 19 वर्ष की ईलाज के दौरान सिम्स अस्पताल बिलासपुर में मृत्यु हो गयी। सिम्स अस्पताल बिलासपुर से बिना नंबरी मर्ग डायरी प्राप्त होने पर नंबरी मर्ग क. 41/2024 धारा 194 बीएनएसस कायम कर मर्ग डायरी मूल अपराध में संलग्न किया गया है।
मर्ग जांच, प्रार्थीया गवाहो के कथन मुताबिक अपराध धारा 103 (1) बीएनएस जोड़ी गयी है। विवेचना के दौरान कार्यवाही करते हुए आरोपी के घर में दबिश देकर आरोपी को बरामद किया गया, आरोपी मेमोरेण्डम कथन में मृतिका से मारपीट करना एवं दुपट्टा से गला घोटना बताया जिससे मृतिका की ईलाज के दौरान सिम्स अस्पताल बिलासपुर में रात्रि 12 बजे मृत्यु होना बताने एवं आरोपी के पेश करने घटना में प्रयुक्त दुपट्टा, बेल्ट को जप्त किया गया है एवं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है।