मुखबिर कि सूचना पर बिछिया चौक के पास धारदार कत्ता लेकर लोगों को डराने धमकाने वाला बहुरूपिया रहा भेजा गया जेल पढ़े पूरी खबर

मुखबिर कि सूचना पर बिछिया चौक के पास धारदार कत्ता लेकर लोगों को डराने धमकाने वाला बहुरूपिया रहा भेजा गया जेल पढ़े पूरी खबर
मुखबिर कि सूचना पर बिछिया चौक के पास धारदार कत्ता लेकर लोगों को डराने धमकाने वाला बहुरूपिया रहा भेजा गया जेल पढ़े पूरी खबर

जप्त=एक लोहे का धारदार लोहे का कत्ता 
घटनास्थल = बिछिया चौक के पास
 
 पुलिस अधीक्षक महासमुंद धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपुंजे एवं एसडीओपी सरायपाली अभिषेक केशरी के मार्गदर्शन में अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने व अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के धडपकड़ के इसी क्रम में थाना सरायपाली के थाना प्रभारी शिवानंद तिवारी को जरिये मुखबिर सूचना मिला कि बिछिया चौक के पास एक व्यक्ति धारदार कत्ता लेकर घूम रहा है लोगो को डरा धमका रहा है कि सूचना तस्दीक पर प्र0आर0 201 प्रसन्न स्वाई हमराह स्टाफ एक्सआरक्षक 638, 606 व गवाह केशव चौहान एवं मनोज यादव को धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस तामिल कर साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर हमराह स्टाफ के घेराबंदी किये जो अपने हाथ में कत्ता लेकर आने जाने वालों को डरा धमका रहा था जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम उत्तर कुमार राय पिता खेमराज राय उम्र 19 वर्ष ग्राम संतपाली थाना सरायपाली का रहने वाला बताया जो अपने दाहिने हाथ में धारदार कत्ता रखकर लोगों को डरा धमकर रहा था। गवाहों के समक्ष चेक करने पर आरोपी के दाहिने हाथ में एक लोहे का धारदार कत्ता रखे मिला। कत्ता रखने के संबध में पूछे जाने पर कोई वैध कागजात दस्तावेज नहीं होना बताया। आरोपी के  कब्जे से एक लोहे का धारदार कत्ता  समक्ष गवाहन के जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट घटित करना पाये जाने से अपराध अजमानतीय होने से आरोपी को गिरफ्तार कर थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 224/23 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट  पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही में प्रधान आरक्षक प्रसन्न स्वाई आरक्षक प्रकाश साहु, हितेश साहु व समस्त स्टाफ थाना सरायपाली का योगदान रहा