चिल्हाटी चूना पत्थर खदान (ए.सी.सी. लिमिटेड विद्याडीह (टागर) को बंद कराने ग्रामीणों ने बिलासपुर जिलाधीश को सौपा ज्ञापन

चिल्हाटी चूना पत्थर खदान (ए.सी.सी. लिमिटेड विद्याडीह (टागर) को बंद कराने ग्रामीणों ने बिलासपुर जिलाधीश को सौपा ज्ञापन

लिखित शिकायत में ग्रामीणों ने प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप जिसमे
(1) चिल्हाटी चूना पत्थर खदान ए.सी.सी. लिमिटेड सिमेंट में हुए भूमि पूजन पर बलपूर्वक निर्माण कार्य किया जा रहा
(2) उक्त कम्पनी द्वारा 10 वर्ष पूर्ण कृषि भूमि को उद्योग स्थापना के लिए स्वयं निर्धारित कीमत पर खरीदा गया था.जो भूमि सुधार अधिनियम एवं कारखाना अधिनियम
1951 के प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि किसानो को भूमि वापस किया जाये क्योंकि 5 वर्ष की-अवधि के भीतर उद्योग स्थापित करने में असफल रहा है। 
(3) ग्राम की शासकीय भूमि पर उक्त कम्पनी द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है जिसे पर चारागाह ग्रामीणों की जीवन निस्तार की समस्या हो गई है।
(4) उपरोक्त समस्याग्राम (टांगर) के लिए हि नही बल्कि 10 कि.मी. तक चारों ओर से बसे हुए गावो पर उत्पादन बाधित होगा जिससे ग्रामीणों पर बुरा असर पड़ेगा 
(5) उक्त कम्पनी द्वारा अवैध निर्माण करने की समस्या उत्पन्न हो रही है
(6) कम्पनी स्थापित होने से परंपरागत चली आ रही रही कृषि कार्य आगामी पीढ़ीयों के लिए समाप्त हो जायेगा जिससे अनाज उत्पादन नहीं होगी और भूखमरी,बेरोजगारी जैसे अनेको समस्याएं उत्पन्न होगी।