New Rules: अब Bike पर बच्चों को बैठाने का बदल गया तरीका.... बच्चों को भी पहनना होगा हेलमेट.... अब वाहन की रफ्तार भी होगी इतनी.... लापरवाही पर लगेगा भारी जुर्माना.... ये हैं नए नियम... आपके लिए जानना बहुत जरूरी.....

MoRTH Bike New Rules Now the way of sitting children on the bike has changed

New Rules: अब Bike पर बच्चों को बैठाने का बदल गया तरीका.... बच्चों को भी पहनना होगा हेलमेट.... अब वाहन की रफ्तार भी होगी इतनी.... लापरवाही पर लगेगा भारी जुर्माना.... ये हैं नए नियम... आपके लिए जानना बहुत जरूरी.....

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नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने बच्चों को बाइक पर बैठाने के नियमों को पहले से अधिक सुरक्षित बनाया है. यह नियम नहीं मानने पर भारी जुर्माना लगेगा. सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए नियमों में बदलाव किया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों पर बच्चों के लिए हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है. इसमें चार साल से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया वाहन पर ले जाने के लिए नए सुरक्षा नियमों को लेकर अधिसूचित किया गया है. इस नए नियम में दोपहिया चालक को बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा. 

वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखना होगा. अगर नए यातायात नियम का उल्लंघन किया जाता है तो 1,000 का जुर्माना और तीन महीने का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के जरिए सीएमवीआर, 1989 के नियम 138 में संशोधन किया है और चार साल से कम उम्र के बच्चों, सवारी करने या मोटर साइकिल पर ले जाने के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मानदंड निर्धारित किए हैं." 

ये हैं नए नियम

नए प्रस्ताव के मुताबिक, 4 साल तक के बच्चे को मोटरसाइकिल पर पीछे बैठाकर ले जाते समय बाइक, स्कूटर, स्कूटी जैसे दोपहिया वाहन की स्पीड लिमिट 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. दोपहिया वाहन चालक पीछे बैठने वाले 9 महीने से 4 साल तक के बच्चे को क्रैश हेलमेट पहनना जरूरी होगा. मोटरसाइकिल चालक यह सुनिश्चित करेगा कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ बाइक या स्कूटर पर बांधे रखने के लिए सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करेगा.

मंत्रालय ने कहा, "यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत अधिसूचित किया गया है, जो कहता है कि केंद्र सरकार, नियमों के अनुसार, सवारी कर रही है या मोटर साइकिल पर ले जा रहे चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिए उपाय कर सकती है. इसके अलावा, यह एक सुरक्षा हार्नेस और क्रैश हेलमेट के इस्तेमाल को निर्दिष्ट करता है. यह ऐसी मोटर साइकिलों की रफ्तार को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित करता है."मंत्रालय ने कहा कि चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोटरसाइकिल के चालक से बच्चे को अटैच करने के लिए सुरक्षा कवच का इस्तेमाल किया जाएगा. 

सेफ्टी हार्नेस बच्चे द्वारा पहना जाने वाला एक वेस्ट (बनियान) है, जो एडजस्ट किया जा सकेगा, बनियान से जुड़ी पट्टियों की एक जोड़ी शोल्डर लूप बनाएगी, जिसे ड्राइवर द्वारा पहना जाएगा. इस तरह, बच्चे का ऊपरी धड़ ड्राइवर से सुरक्षित रूप से जुड़ा होता है. मंत्रालय ने कहा, "एक फीचर जिसके द्वारा यह हासिल किया जाता है, पट्टियों को बनियान के पीछे से जोड़कर और पट्टियों को बनियान के ऊपर से पार करा जाता है ताकि दो बड़े क्रॉसिंग-ओवर लूप बन जाएं जो यात्री के पैरों के बीच से गुजरते हैं और बच्चा दोपहिया वाहन की सीट पर बैठता है."