CG पति, ससुर, देवर और दामाद को उम्रकैद : नवविवाहिता की हत्या, शव को केरोसिन डालकर जलाया, फिर बोरी में डालकर नदी में फेंका,मामला जान दंग रह जाएंगे आप.....
जांजगीर- चांपा । पत्नी की हत्या कर शव को जलाने के बाद बोरी में भरकर नदी में फेंकने वाले पति, देवर, ससुर और उसके दामाद को अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 35 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया।




Life imprisonment to CG husband, father-in-law, brother-in-law and son-in-law
जांजगीर- चांपा । पत्नी की हत्या कर शव को जलाने के बाद बोरी में भरकर नदी में फेंकने वाले पति, देवर, ससुर और उसके दामाद को अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 35 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार सारागांव थाना अंतर्गत पचोरी निवासी रोहित कर्ष 21 अगस्त 2021 को थाना पहुंचा और गुमशुदी दर्ज कराई कि उसकी पत्नी नंदनी कर्ष 20 व 21 अगस्त की दरिम्यानी रात को बिना किसी को बताए घर से चली गई। पुलिस प्रार्थी की शिकायत पर गुमशुदी दर्ज कर उसकी पतासाजी में जुटी थी। इसी दौरान 25 अ गस्त की देर शाम बम्हनीडीह थाना अंतर्गत कपिस्दा के सोन नदी में एक प्लास्टिक की बोरी में महिला का शव मिला। सूचना मिलने पर यहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान एक सपुेद रंग के प्लास्टिक बोरी, चादर से ढका था। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया और जांच में जुटी। विवेचना के दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों से उक्त महिला के संबंध में पूछताछ की। इसी दौरान जानकारी मिली कि सारागांव थाना में पिछले दो-तीन दिन पूर्व एक महिला की गुमशुदगी दर्ज की गई है। पुलिस ने सारागांव थाने में संपर्क किया और पूछताछ की। इस दौरान मृतिका के स्वजनों से पूछताछ की। पूछताछ के बाद उक्त महिला की शिनाख्त सारागांव थाना अंतर्गत पचोरी निवासी नंदनी बरेठ (20) पति रोहित बरेठ के रूप में की गई।
पुलिस ने महिला के शव को पीएम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बम्हनीडीह पहुंचाया। पुलिस ने हर पहलुओं की बारिकी से जांच की और प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होने पर पुलिस ने मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। पुलिस ने मामले में संदेही मृतिका के पति रोहित कर्ष, देवर मोहित कर्ष, ससुर रामधन कर्ष एंव दामाद माखन कर्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ करने पर संदेही रोहित कर्ष व मृतिका नंदनी कर्ष के बीच विवाह के बाद से ही रोजाना लड़ाई झगड़ा होने से परेशान होकर अपने पिता व भाई के साथ उसकी हत्या करने की योजना बनाने की बात कही।
साथ ही उसने बताया कि वह दोपहर को ही अपने पिता व भाई के साथ मिलकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए शव पर मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगा दी। इसके बाद शव को बोरे में भरकर आरोपित अपनी बाइक क्रमांक सीजी 11 एई 6027 में लेकर सोन नदी के पास पहुंचे और शव को नदी में पुेंक दिया। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त बाइक क्रमांक सीजी 11 एई 6027 व मोहित कर्ष से मिटटी तेल रखने का बाटल, मिटटी तेल व माचिस का डिब्बा। रामधन कर्ष से टीन की चिमनी जब्त किया। पुलिस ने आरोपित पचोरी निवासी रोहित बरेठ (30) पिता रामधन बरेठ, मोहित बरेठ (25) पिता रामधन बरेठ व रामधन बरेठ (56) पिता नत्थूराम बरेठ व सुखरीकला थाना उरगा निवासी माखन बरेठ (30) पिता रामलाल बरेठ को हत्या और साक्ष्य छुपाने के जुर्म मेंउन्हें गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
आरोपितों के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई कर प्रथम अपर सत्र न्यायाध्ाीश सुरेश जून ने चारों आरोपितों को भादवि की, धारा302 , 34 के लिए आजीवन कारावास और 25 हजार रूपए अर्थदंड , धारा 201 के लिए 7 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने पैरवी की।