BREAKING- Hijab ban case: हिजाब पर बंटा फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय अलग-अलग, एक जज ने अपील खारिज की तो दूसरे ने... सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, अब क्या होगा, सब जानिए....
Karnataka Hijab ban case, Karnataka Hijab Row, Split verdict in Karnataka Hijab Ban case, matter to be placed before CJI Karnataka Hijab Row: कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में विभाजित फैसला आया. शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों का फैसला अलग-अलग आया है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुप्ता ने हिजाब पर बैन के खिलाफ अपील खारिज कर दी है. दूसरे जज ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसल को गलत बताया. जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की पीठ की अलग-अलग राय सामने आई है.




Karnataka Hijab ban case, Karnataka Hijab Row, Split verdict in Karnataka Hijab Ban case, matter to be placed before CJI
Karnataka Hijab Row: कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में विभाजित फैसला आया. शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों का फैसला अलग-अलग आया है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुप्ता ने हिजाब पर बैन के खिलाफ अपील खारिज कर दी है. दूसरे जज ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसल को गलत बताया. जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की पीठ की अलग-अलग राय सामने आई है.
कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में विभाजित फैसला होने के कारण न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता का कहना है कि मामला उचित दिशा के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है. कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था.
याचिकाकर्ता पक्ष के वकील आफताब अली खान ने कहा की आज का फैसला एक खंडित फैसला है. जिसे देखते हुए बेंच ने इसे बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है. वकील वरूण सिन्हा ने कहा की अभी हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा क्योंकि एक जज ने याचिका को खारिज किया है और दूसरे ने उसे खारिज नहीं किया है. अब हाई कोर्ट का फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक किसी बड़े बेंच का फैसला नहीं आ जाता है.