Income Tax Notice : इनकम टैक्स मिसमैच नोटिस मिलने पर ना हो परेशान, ऐसे मिनटों में करें ठीक, यहाँ देखें पूरी डिटेल...
Income Tax Notice: Don't worry if you get income tax mismatch notice, correct it in such minutes, see complete details here... Income Tax Notice : इनकम टैक्स मिसमैच नोटिस मिलने पर ना हो परेशान, ऐसे मिनटों में करें ठीक, यहाँ देखें पूरी डिटेल...




ITR Filing Tips and Tricks :
नया भारत डेस्क : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई टैक्सपेयर्स के इनकम टैक्स रिटर्न में मिसमैच मिला है। थर्ड पार्टी द्वारा दी गई जानकारी और टैक्सपेयर्स द्वारा दी गई जानकारी अलग होने की वजह से करदाता को आयकर विभाग द्वारा नोटिस भी मिल सकता है। कई यूजर के पास इसको लेकर एसएमएस भी आया है। आयकर विभाग ने कहा है कि ये सिर्फ जानकारी है। इसे आयकर विभाग का नोटिस ना समझे। (ITR Filing Tips and Tricks)
दरअसल, टैक्यपेयर्स रिटर्न फाइल करते समय अपने इनकम संबंधित जानकारी देता है। यह सभी जानकारी करदाता की कंपनी और बैंक द्वारा भी दिया जाता है। ऐसे में कई बार कंपनी और करदाता द्वारा दी गई जानकारी अलग हो जाती है। इसको लेकर विभाग द्वारा जानकारी दी जाती है। अगर करदाता मिसमैज डिटेल्स को समय से पहले सही नहीं करता है तो उनके पास विभाग का नोटिस आ सकता है। (ITR Filing Tips and Tricks)
करदाता को मिसमैच ढूंढने में आसानी हो इसके लिए आयकर विभाग ने इनकम टैक्स पोर्टल पर ‘कांप्लायंस पोर्टल’की सुविधा दी है। अगर आपको भी लगता है कि आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसमें कोई जानकारी गलत या फिर थर्ड पार्टी से अलग है तो आप इसे समय से पहले ठीक कर सकते हैं। (ITR Filing Tips and Tricks)
कैसे ठीक करें मिसमैच जानकारी
- आपको इनकम टैक्स के वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in) पर जाना है।
- इसके बाद आपको लॉग-इन करना है।
- अब आपको ई-वेरिफिकेशन के टैब में जाना है।
- जो लोग रजिस्टर नहीं है उन्हें पहले साइन अप करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग-इन करके कंप्लाइंस पोर्टल पर जाना होगा।
- अब ऑन-स्क्रीन को सेलेक्ट करके आपको सभी मिसमैच जानकारी शो हो जाएगी।
- इसके बाद जो जानकारी गलत है उन्हें सही करना होगा।