ITR Filing Rules : Income Tax भरने वालों के लिए बड़ी खबर! हर तिमाही जरूर चेक करें यह काम, ITR फाइल करते समय नही होगी कोई परेशानी...

ITR Filing Rules: Big news for income tax filers! Do check this work every quarter, there will be no problem while filing ITR... ITR Filing Rules : Income Tax भरने वालों के लिए बड़ी खबर! हर तिमाही जरूर चेक करें यह काम, ITR फाइल करते समय नही होगी कोई परेशानी...

ITR Filing Rules : Income Tax भरने वालों के लिए बड़ी खबर! हर तिमाही जरूर चेक करें यह काम, ITR फाइल करते समय नही होगी कोई परेशानी...
ITR Filing Rules : Income Tax भरने वालों के लिए बड़ी खबर! हर तिमाही जरूर चेक करें यह काम, ITR फाइल करते समय नही होगी कोई परेशानी...

ITR Filing Rules :

 

नया भारत डेस्क : इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करते वक्‍त कई बार दिक्‍कत तब आती है जब आपके वार्षिक सूचना विवरण यानी एआईएस (Annual Information Statement-AIS) में कोई गलत जानकारी दर्ज हो। ऐन वक्‍त पर एआईएस में गलत जानकारी को ठीक करवाना एक झंझट वाला काम बन जाता है। इसलिए हर टैक्‍सपेयर को अपनी एआईएस को आपको हर तिमाही पर चेक करना चाहिए। ऐसा करने से इसमें दर्ज किसी भी गलत जानकारी का पता समय रहते चल जाएगा। इससे आपको आईटीआर फाइल करने से पहले गलत दर्ज जानकारी को ठीक कराने के लिए काफी समय मिल जाएगा। एआईएस को आप ऑनलाइन जांच सकते हैं। (ITR Filing Rules)

एक वित्त वर्ष में आयकरदाता जितने भी वित्तीय लेनदेन करता है, उन सभी का एआईएस में विस्तृत ब्योरा होता है। इनके अलावा इसमें आयकर अधिनियम,1961 के तहत सभी जरूरी जानकारियां भी होती हैं। एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट में ब्याज, डिविडेंड, शेयरों से जुढ़े लेनेदेन, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन और विदेशों से आयकरदाता के खाते में आई राशि का ब्‍यौरा होता है। (ITR Filing Rules)

फॉर्म 26एएस से ज्‍यादा जानकारियां

एआईएस फॉर्म में , फॉर्म 26एएस (Form 26AS) के मुकाबले ज्यादा जानकारियां होती हैं। फॉर्म 26एएस में एक वित्‍त वर्ष में प्रॉपर्टी खरीदने, बड़े निवेश और TDS/TCS ट्रांजेक्शन की जानकारियां ही दर्ज होती हैं। वहीं, एआईएस में सेविंग्स अकाउंट ब्‍याज , डिविडेंड्स, किराए से प्राप्‍त आय, सिक्योरिटीज की खरीद-बिक्री से जुड़े ट्रांजेक्शन, विदेश से आए पैसे और जीएसटी टर्नओवर सहित कई अतिरिक्त जानकारियां भी होती हैं। (ITR Filing Rules)

ऐसे चेक करें AIS?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी वेबसाइट पर AIS चेक करने की सुविधा प्रदान करता है। एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट को चेक करना बहुत आसान है। इसके लिए आयकरदाता को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन करना होगा। इसके बाद ई फाइलिंग पोर्टल पर ‘सर्विसेज’ टैब में एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट दिखेगा। इस पर क्लिक करें। फिर एआईएस (AIS) देखने के लिए संबंधित वित्‍तीय वर्ष को सेलेक्‍ट करना होगा। ऐसा करने पर संबंधित वित्‍त वर्ष का एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट (Annual Information Statement) आपके सामने आ जाएगा। इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। (ITR Filing Rules)