बिग CG न्यूज: शादी समारोह और अन्य आयोजनों लिए नई गाइडलाइन जारी.... शादी समेत इन आयोजनों में 150 और अंत्येष्टि व दशगात्र में इतने व्यक्ति हो सकेंगे शामिल.... इन-इन जिलों में कलेक्टरों ने जारी किया आदेश.... देखें आपके जिले समेत अन्य जिलों की गाइडलाइन.....




रायपुर/दुर्ग/बस्तर/बलौदा बाजार/ गरियाबंद/ धमतरी/महासमुंद/बेमेतरा/कवर्धा/कोरिया 22 सितंबर 2021। मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में 50 व्यक्ति और विवाह एवं अन्य आयोजनों में 150 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। दुर्ग/बस्तर/बलौदा बाजार/ गरियाबंद/ धमतरी/महासमुंद/बेमेतरा/कवर्धा/कोरिया समेत अन्य जिलों में जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी कर दिए हैं।
रायपुर

दुर्ग में
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दुर्ग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विवाह कार्यक्रम के आयोजन में शामिल व्यक्तियों की कुल संख्या अधिकतम 150 होगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रमों में मास्क, सेनेटाईजर तथा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी।
बस्तर में
बस्तर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल बस्तर जिले मे बहुत कम कोविड-19 संकमण दर को देखते हुए अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु संबंधी कार्यक्रम के लिए शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्वि की है। जारी आदेश में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हुए अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी एवं सभी प्रकार के सभाओ के लिए शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 150 रहेगी। नयाभारत को मिली जानकारी के मुताबिक आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी पूर्व आदेश के शेष कंडिका यथावत लागू रहेगें। कलेक्टर ने उक्त आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन आदेश जारी किए हैं।
बलौदाबाजार- भाटापारा में
बलौदाबाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आज आदेश जारी करतें हुए विवाह,अंत्येष्टि एवं दशगात्र कार्यक्रमों के लिए पुनः अधिकतम सँख्या निर्धारित की है।जिले में कोविड-19 संक्रमण दर में कमी आने के फलस्वरूप अपनें पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए कोविड- 19 प्रोटोकॉल का पालन करने की शर्त पर अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम के लिए 50 एवं विवाह कार्यक्रम के लिए अधिकतम संख्या 150 निर्धारित की गयी है। नयाभारत को मिली जानकारी के मुताबिक गौरतलब है कि 30 जुलाई 2021को जारी आदेश में विवाह कार्यक्रम एवं अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम के लिए अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की गई थी।
गरियाबंद में
गरियाबंद कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार क्षीरसागर ने वैवाहिक कार्यक्रम एवं अन्य आयोजनों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या से संबंधित संशोधित आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार इन आयोजनों व कार्यक्रमों में अब अधिकतम 150 व्यक्ति तथा अंत्येष्टि व दशगात्र में 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। नयाभारत को मिली जानकारी के मुताबिक आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19 प्रकरणों की संख्या में कमी को दृष्टिगत करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम (निवास-गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल) में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी।
विवाह एवं अन्य आयोजनों व कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 150 होगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र आदि मृत्यु संबंधित कार्यक्रम में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की गई है। साथ ही आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि होटल/मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन अधिकतम 150 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जाएगी। नयाभारत को मिली जानकारी के मुताबिक आयोजन में धुमाल/ब्रास बैंड/ बैंड पार्टी होने पर पूर्व जारी आदेश द्वारा निर्धारित शर्तो का कड़ाई से पालन करना होगा। आयोजन में सम्मिलित सभी लोगों को मास्क लगाना होगा तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
धमतरी
धमतरी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी.एस.एल्मा ने वैवाहिक कार्यक्रम एवं अन्य आयोजनों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या से संबंधित संशोधित आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार इन आयोजनों व कार्यक्रमों अब अधिकतम 150 व्यक्ति तथा अंत्येष्टि व दशगात्र में 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19 प्रकरणों की संख्या में कमी को दृष्टिगत करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम (निवास-गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल) में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का कड़ाई पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी।
विवाह एवं अन्य आयोजनों व कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 150 होगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र आदि मृत्यु संबंधित कार्यक्रम में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की गई है। साथ ही आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि होटल/मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन अधिकतम 150 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जाएगी। नयाभारत को मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान कार्यक्रम में सम्मिलित सभी लोगों को मास्क लगाना होगा तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
कोरिया
कोरिया कलेक्टर श्याम धावड़े ने आदेश जारी कर कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक है। यद्यपि वर्तमान में जिले में कोरोना वायरस संक्रमण का दर अत्यंत न्यूनतम है, फिर भी कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए व्यक्तियों की संख्या 50 एवं अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए व्यक्तियों की संख्या 150 निर्धारित की जाती है। आदेश का उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिजीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।
महासमुंद में
महासमुंद जिले में कोरोना की धीमी पड़ती रफ्तार और वर्तमान में कोरोना प्रकरणों की संख्या में कमी को देखते हुए पूर्वादेशों में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डोमन सिंह ने वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति दी है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में विवाह एवं अन्य आयोजनों/कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 150 होगी। जारी आदेश में कहा गया है कि इसी प्रकार अंत्येष्ठि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की कुल अधिकतम संख्या 50 होगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के जारी ताजा आदेश में उल्लेख किया गया है कि होटल/मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर 50 प्रतिशत् सीमा के अधीन अधिकतम 150 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। इन सबकी सूची मैरिज हॉल संचालक के द्वारा संधारित की जाएगी। आयोजन में धुमाल/ब्रॉस बैंड/बैंड पार्टी पर पूर्वादेश एवं शर्तों का पालन करना होगा। इसके अलावा आयोजन के दौरान मॉस्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
बेमेतरा

कवर्धा