Income Tax : आईटीआर फाइल करने वालों के लिए बड़ा अपडेट, इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया जरूरी नोटिफिकेशन.




Income Tax Return:
नया भारत डेस्क : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ITR-2 ऑफलाइन फॉर्म जारी कर दिया है. पिछले महीने, सीबीडीटी ने आईटीआर-1 (ITR-1) और आईटीआर-4 (ITR-4) फॉर्म नोटिफाई किया था. आपको बता दें आयकर विभाग की तरफ से ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म जारी नहीं किए गए. अभी आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 के लिए केवल एक्सेल यूटिलिटी जारी की गई है. (Income Tax Return)
ITR फॉर्म में खास बदलाव नहीं :
ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपना आईटीआर (ITR) तुरंत फाइल करना चाहता है तो उसे इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट से टूल डाउनलोड करना होगा. इनकम और टैक्स रिबेट से संबंधित जानकारी के साथ यूटिलिटी फॉर्म भरने के बाद इनकम टैक्स ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होगा. आपको बता दें इस साल आईटीआर फॉर्म में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है. (Income Tax Return)
वर्चुअल करेंसी की भी जानकारी देनी होगी :
आईटीआर फॉर्म में एक अहम बदलाव यह है कि आपको वर्चुअल करेंसी और डिजिटल एसेट के बारे में जानकारी देनी होगी. जब आप ऑफलाइन या ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म जमा करें तो ध्यान रखें कि इसे सत्यापित किया जाना जरूरी है. यदि टैक्सपेयर की तरफ से आईटीआर को सत्यापित नहीं कराया जाता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोसेस नहीं किया जाएगा. (Income Tax Return)
कौन भर सकता है ITR-2 :
यदि आपकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये या इससे ज्यादा है तो आपको ITR-2 फॉर्म भरना चाहिए. इसके तहत एक से ज्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट पर मिले कैपिटल गेन या लॉस, 10 लाख से ज्यादा की डिविडेंड इनकम और खेती से हुई आमदनी के बारे में बताना होगा. इसके अलावा यदि आपको पीएफ से ब्याज के तौर पर कमाई हुई है तब भ्ज्ञी यह फॉर्म भरा जाएगा. (Income Tax Return)