Income Tax : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! 31 मार्च तक निपटा लेँ ये जरुरी काम, वरना नहीं मिलेगी टैक्स छूट, सरकार ने किया बड़ा ऐलान...
Income Tax: Big news for taxpayers! Finish this important work by March 31, otherwise you will not get tax exemption, the government made a big announcement... Income Tax : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! 31 मार्च तक निपटा लेँ ये जरुरी काम, वरना नहीं मिलेगी टैक्स छूट, सरकार ने किया बड़ा ऐलान...




Income Tax Return :
नया भारत डेस्क : मार्च का महीना सभी के लिए काफी जरूरी है. मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो इस हिसाब से पैसों के लिहाज से यह महीना सभी के लिए जरूरी है. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है. वहीं 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-2023 भी समाप्त होने जा रहा है. ऐसे में कई काम ऐसे हैं जो 31 मार्च तक किए जाने जरूरी है, ताकी उनका लाभ मिल सके. इनकम टैक्स दाखिल करते वक्त कई प्रकार की छूट भी मिलती है. इन छूट का फायदा उठाने के लिए भी कुछ काम 31 मार्च तक कर लिए जाने चाहिए. (Income Tax Return)
इनकम टैक्स :
फिलहाल दो टैक्स व्यवस्थाओं में टैक्स दाखिल किया जाता है. पहला है पुराना टैक्स रिजीम और दूसरा है नया टैक्स रिजीम. अगर कोई पुराने टैक्स रिजीम के तहत टैक्स दाखिल करता है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त कुछ छूट भी हासिल होती हैं. हालांकि इन छूट का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि जिन निवेश को दिखाकर छूट का फायदा लिया जा रहा है वो निवेश 31 मार्च 2023 से पहले किए जा चुके हों. (Income Tax Return)
FY2022-23 के लिए टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट की समय सीमा 31 मार्च, 2023 है. टैक्स योजना आपको टैक्स कम करने और अधिक धन बचाने की अनुमति देती है. सरकार का भी कहना है कि अगर पुराने टैक्स रिजीम के तहत टैक्स छूट का लाभ लेना है तो वो निवेश 31 मार्च 2023 तक कर लिए जाने चाहिए. परिणामस्वरूप, आपको टैक्स बचाने के लिए उपलब्ध टैक्स सेविंग विकल्पों का लाभ उठाना चाहिए. (Income Tax Return)
इनकम टैक्स स्लैब :
इसलिए, यदि आपने आयकर अधिनियम की धारा 80C या 80D के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई निवेश नहीं किया है, तो आपको इसे 31 मार्च से पहले कर लेना चाहिए. वर्तमान वित्तीय वर्ष में किए गए निवेश पर केवल टैक्स छूट के लिए विचार किया जाएगा. अगर 31 मार्च 2023 के बाद कोई निवेश किया जाता है तो उसका लाभ FY2022-23 के इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं लिया जा सकता. (Income Tax Return)