CG लॉकडाउन BIG ब्रेकिंग: छत्तीसगढ़ के इस जिले में बढ़ाया गया लॉकडाउन… कलेक्टर ने लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई… जानिए कब तक लॉक रहेगा जिला… किन सेवाओं को रहेगी छूट… देखें आदेश इस बार क्या होंगी गाइडलाइन….

CG लॉकडाउन BIG ब्रेकिंग: छत्तीसगढ़ के इस जिले में बढ़ाया गया लॉकडाउन… कलेक्टर ने लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई… जानिए कब तक लॉक रहेगा जिला… किन सेवाओं को रहेगी छूट… देखें आदेश इस बार क्या होंगी गाइडलाइन….

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही। गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। गौरला पेण्ड्रा मरवाही कलेक्टर नम्रता गांधी ने आदेश जारी करते हुए लॉकडाउन को 14 जून तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाते हुए दिनांक 14.06.2021 रात्रि 12:00 बजे तक संपूर्ण जिले के अंतर्गत आगामी आदेश पर्यन्त तक लॉकडाउन घोषित किया जाता है।

 

विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु दी गई अनुमति के अतिरिक्त संशोधन करते हुए जिला गौरेला पेण्ड्रा - मरवाही में संचालित समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सायं 06:00 बजे तक खोलने हेतु अनुमति रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात्रि 06:00 बजे तक खुल सकेंगे। आउटसाइड डाईनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल / रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी।

 

होटल, रेस्टोरेंट्स, ऑनलाईन / टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देगें। क्लब रेस्टोरेंट्स, होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत् रात्रि 06:00 बजे तक तथा आम जनता / ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10:00 बजे तक ही रहेगा। होटलों में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन / स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी। प्रतिदिन शाम 06:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा। 

 

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्डसंहिता 1860 की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें। यह आदेश दिनांक 07.06.2021 रात्रि 12:00 बजे से लागू होगा।

 

देखें आदेश