CG शराबप्रेमियों के लिए जरूरी खबर: बार में हर कोने में लगेंगे CCTV.... पुलिस ने बार-होटल-कैफ़े संचालकों को दिए कड़े निर्देश.... बार में पैग लगाते भी कैमरे की नज़र में होंगे.... पढ़िए जरूरी निर्देश......




रायपुर। रायपुर पुलिस द्वारा होटल, ढ़ाबा, कैफे एवं बार संचालकों की बैठक ली गई। राजधानी का हर बार अब सीसीटीवी से लैस होगा। हर हरकत बार में मौजुद सीसीटीवी में रिकॉर्ड होगी। बार में अमूमन कैमरे होते हैं जो कि टेंडर टेबल पर फ़ोकस होते हैं लेकिन अब इन सीसीटीवी की संख्या बढ़ जाएगी और यह कैमरे बार का हर कोना कव्हर करेंगे। राजधानी पुलिस का यह फ़रमान याने सीसीटीवी लगाने और उनकी संख्या बढ़ाने का निर्देश केवल बार संचालकों को नहीं है बल्कि होटल कैफ़े के साथ साथ ढाबा संचालकों को भी जारी हुआ है।
पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देशानुसार आज दिनांक 10.09.2021 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर तारकेश्वर पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण लखन पटले एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन नसर सिद्धकी द्वारा रायपुर शहर के प्रमुख होटल, ढ़ाबा, कैफे एवं बार संचालकों की बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान होटल, ढ़ाबा, कैफे एवं बार के संचालकों को निम्नानुसार निर्देश दिए गए।
बार संचालकों को लाइसेंस शर्तों के अनुसार ही शराब सेवन कराने की अनुमति होगी। नाबालिकांे को किसी भी तरह के नशे का सेवन कराना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भवन के अंदर व बाहर पर्याप्त मात्रा में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगवाने होंगे। समुचित पार्किंग की व्यवस्था करने के साथ ही पार्किंग व्यवस्थित कराने हेतु स्टाफ लगवाने होंगे। संस्थान में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का सत्यापन 15 दिवस के भीतर कराना होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग नियमानुसार (समय एवं ध्वनि सीमा) करने होंगे।
नशा से संबंधित प्रतिबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराना अथवा बाहर से लाकर सेवन करने की अनुमति नहीं होगी। कार्यक्रम हेतु कोई भी परफार्मर या सेलीब्रेटी बाहर से बुलाने पर 02 दिवस पूर्व इसकी सूचना संबंधित थाने में देनी होगी। पुलिस अधिकारियों द्वारा होटल, ढ़ाबा, कैफे एवं बार संचालकों को उक्त निर्देशों का सख्ती से पालन करने कहा गया है। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।