CG पत्नी को 5 लाख रूपये दिलाये जाने की सहमति पति ने दिया... विधवा की बेटी को 1.5 एकड़ जमीन दिलाया जायेगा... आयोग ने सामाजिक बहिष्कार समाप्त कराया...

CG पत्नी को 5 लाख रूपये दिलाये जाने की सहमति पति ने दिया... विधवा की बेटी को 1.5 एकड़ जमीन दिलाया जायेगा... आयोग ने सामाजिक बहिष्कार समाप्त कराया...
CG पत्नी को 5 लाख रूपये दिलाये जाने की सहमति पति ने दिया... विधवा की बेटी को 1.5 एकड़ जमीन दिलाया जायेगा... आयोग ने सामाजिक बहिष्कार समाप्त कराया...

पत्नी को 5 लाख रूपये दिलाये जाने की सहमति पति ने दिया।

 

विधवा की बेटी को 1.5 एकड़ जमीन दिलाया जायेगा।

 

आयोग ने सामाजिक बहिष्कार समाप्त कराया।

 

           महासमुंद, 18 अगस्त 2023 : राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ-किरणमयी नायक] सदस्य डॉ- अनिता रावटे ने आज जिला पंचायत सभा कक्ष महासमुंद मे महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जनसुनवाई की । छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ- किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज प्रदेश स्तर में 206 वीं एवं जिला स्तर में  6 वीं नम्बर की सुनवाई हुई । महासमुंद जिला की आज की जनसुनवाई में कुल 37 प्रकरण सुनवाई हेतु रखे गये थे।

         

          आज के प्रकरण के दौरान एक प्रकरण में अनावेदक हर बार समझौता करने की बात से मुकर जाता है तथा आवेदिका को भरण पोषण नहीं देता है और मारपीट करता है। अनावेदक गांव का सरपंच है जो अपने पत्नि व बच्चे को कोई भी सहयोग नहीं करता है। आयोग द्वारा आज अंतिम समझाईश दिया गया। 1 सितम्बर 2023 को अनावेदक को आयोग कि मान.सदस्य डॉ. अनीता रावटे] डी.एस.पी. महासमुंद] काउंसलर सखी सेंटर एवं संरक्षण अधिकारी नवा बिहान के समक्ष आवेदिका को 5 लाख रूपये देगा पत्पश्चात आयोग को रिपोर्ट मिलने पर प्रकरण नस्तीबद्व किया जायेगा।

 

          अन्य प्रकरण में 24 महिलाओं द्वारा आयोग में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया जिसमें आज सुनवाई कि गई। जिसमें अनावेदकगणों ने संयुक्त रूप से दो अलग-अलग फायनेंस कंपनी से आवेदिकागणों का आधार एवं थम लगवाकर करीब 1 करोड़ रूपये की ठगी किया। आयोग ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए डी.एस.पी. महासमुंद को जांच हेतु दिया गया। आयोग को रिपोर्ट मिलने पर प्रकरण की आगे की कार्यवाही कि जायेगी।

          अन्य प्रकरण में आवेदिका के पति की मृत्यु डेढ़ पूर्व हो चुकी है जिसमें उसे पति का हिस्सा नहीं मिला है] इसलिये प्रकरण दर्ज कराई है। अनावेदक ने बताया कि उसके दो बेटे है जिसमें से छोटे बेटे की मृत्यु हो गई है। अनावेदक (ससुर) के पास 3 एकड़ जमीन है उसको पूरा उसका बड़ा बेटा कमा-खा रहा है। अनावेदक ने बताया कि आधी जमीन आवेदिका की पुत्री के नाम पर है जिसे वह कमा-खा सकती है दोनों पक्षों का सुलह नामा 1 सितम्बर 2023 को मान.सदस्य डॉ. अनीता रावटे] डी.एस.पी. महासमुंद] काउंसलर सखी सेंटर एवं संरक्षण अधिकारी नवा बिहान के समक्ष किया जायेगा। आयोग को रिपोर्ट मिलने पर प्रकरण की आगे की कार्यवाही कि जावेगी।

 

          अन्य प्रकरण में दोनों पक्षो को आयोग न सुना उनके मध्य साथ में रहना संभव नहीं होने कि स्थिति में आयोग द्वारा दोनों पक्षों को शादी में दिये सामान की सूची लेकर 22 अगस्त 2023 को आयोग कार्यालय रायपुर बुलाया गया है। जहां दोनों पक्षों का सुलह नामा बनवाया जावेगा जिसमें अनावेदक 5 लाख रूपये आवेदिका को देने हेतु आयोग कार्यालय रायपुर में उपस्थित होगा। शेष सामान की सूची की पुष्टि होने पर आदान प्रदान मान. सदस्य डॉ. अनीता रावटे] डी.एस.पी. महासमुंद] काउंसलर सखी सेंटर एवं संरक्षण अधिकारी नवा बिहान के समक्ष किया जायेगा। आयोग को रिपोर्ट मिलने पर प्रकरण की आगे की कार्यवाही कि जावेगी।

 

            अन्य प्रकरण में आविदका ने सामाजिक बहिष्कार किये जाने की शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें अनावेदकगणों ने कहा कि सामाजिक बहिष्कार नहीं किया है। आयोग ने अनावेदकगणों को समझाईश दिया कि आज के बाद आवेदिका के साथ किसी भी तरह सामाजिक बहिष्कार करने पर आवेदिका थाना में एफ.आई.आर. दर्ज करा सकती है। प्रकरण नस्तीबद्ध किया।

 

            अन्य प्रकरण में आवेदिका के डेढ़ वर्ष की बच्ची को अनावेदकगण जबरदस्ती अपने पास रखे है और दोनों के बीच सामाजिक तलाक होने की जानकारी दिया गया। अनावेदक लोकेश को गंभीर त्वाचा रोग हुआ जिसका ईलाज रायपुर में चल रहा है। आवेदिका को बच्ची को लेकर 24 अगस्त 2023 को महिला आयोग में समस्त दस्तावेज के साथ सुनवाई हेतु उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।

 

         

          आज के सुनवाई में 12 प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया] 03 प्रकरण जांच हेतु दिया गया तथा 08 प्रकरण रायपुर स्थानांतरण किया गया एवं बाकी के प्रकरण विचाराधीन है।