CG- तीन तलाक आदेश पर रोक: इस्लामी कोर्ट ने महिला के घर भेज दिया आदेश.... महिला को दिया था एकतरफा तलाक का आदेश.... अब हाईकोर्ट ने मांगा जवाब.... महिला को तीन तलाक देने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक.......
High court stayed the order to give triple talaq to the woman Islamic court had ordered




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बिलासपुर। रायपुर में कथित इस्लामी कोर्ट के नाम से एक मुस्लिम महिला को तीन तलाक का आदेश दिया गया है। "इदारा ए शरीया" इस्लामी कोर्ट ने अपने आप को संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित कर यह आदेश दिया है, जिसे महिला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने तीन तलाक को लेकर दिए गए रायपुर के 'इदारा ए शरीया' इस्लामी कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस पी सेम कोशी की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार, राज्य शासन और इस्लामी संस्था को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।
याचिका में बताया गया कि तीन तलाक को अवैधानिक मानते हुए मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक मुस्लिम एक्ट की धारा 4 का प्रावधान किया गया है। लेकिन इस्लामी कोर्ट ने तीन तलाक को स्वीकार कर आदेश जारी कर दिया है। तलाक आदेश में हस्ताक्षर कर मुस्लिम महिला के घर भेजा गया था। तब उन्हें इसकी जानकारी हुई। रायपुर की पीड़ित इस महिला की शादी 18 जुलाई 2020 को डगनिया के एक मुस्लिम युवक से हुई थी। दोनों का यह दूसरा निकाह है। महिला जॉब करती है। उनकी शादी के कुछ महीनों के बाद ही आपस में विवाद शुरू हो गया।
उनका किसी भी न्यायालय में तलाक का प्रकरण नहीं चल रहा है। महिला के पति ने कुछ दिन बाद उसे अपने मायके भेज दिया और इस्लामिक कोर्ट कही जाने वाली संस्था से तीन तलाक का आदेश भेज दिया। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में ही याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार कर जारी तलाक आदेश पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस मामले में तर्क दिया कि महिला के घर जिस इस्लामिक कोर्ट का आदेश आया है, वह कोई वैधानिक संस्था नहीं है।