Health Insurance: 1 जनवरी से बदल जाएंगे Health Insurance के नियम, बीमा धारकों को मिलेंगे ये फायदे...

Health Insurance: Health insurance rules will change from January 1, insurance holders will get these benefits... Health Insurance: 1 जनवरी से बदल जाएंगे Health Insurance के नियम, बीमा धारकों को मिलेंगे ये फायदे...

Health Insurance: 1 जनवरी से बदल जाएंगे Health Insurance के नियम, बीमा धारकों को मिलेंगे ये फायदे...
Health Insurance: 1 जनवरी से बदल जाएंगे Health Insurance के नियम, बीमा धारकों को मिलेंगे ये फायदे...

Health Insurance : 

 

नया भारत डेस्क : नया साल हेल्थ के क्षेत्र में इतिहास बनाता दिखाई दे सकता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर नया नियम अगले साल के पहले महीने में ही आ रहा है। बता दें कि 1 जनवरी, 2024 को लागू होने के साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से जुड़ा एक नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके बाद हेल्थ बीमा खरीदने का पूरा अनुभव ग्राहकों के लिए बदल जाएगा और वे आसानी से पॉलिसी के नियम व शर्तों को समझ पाएंगे। दसअसल इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया की ओर से 30 अक्टूबर, 2023 को एक सर्कुलर निकाला गया था, जिसमें सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से कहा गया था कि ग्राहकों को एक कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट (CIS) अनिवार्य रूप से जारी करनी होगी। (Health Insurance)

क्या होती है CIS? 


CIS को कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट (Customer Information Sheet)भी कहते हैं। इसमें पॉलिसी के नियम और शर्तों के बारे में लिखा हुआ होता है। नए सर्कुलर के मुताबिक, अब सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी (Health Insurance Company)को पॉलिसी जारी करते समय ग्राहकों को सीआईएस भी जारी करन होगा। इसमें कवरेज, वेटिंग पीरियड, लिमिट, फ्री लुक कैसिंलेशन, क्लेम लेने का तरीका और कन्टैक्ट आदि की जानकारी होगी। (Health Insurance)

ग्राहक की लेनी होगी  यह सहमति 


 Health Insurance New Rule : इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (Insurance Regulatory and Development Authority of India) द्वारा कहा गया है कि सीआईएस ग्राहकों को देने के बाद कंपनियों को ग्राहकों से सहमति लेनी है कि उनकी ओर से सीआईएस को प्राप्त कर लिया गया है। इससे बीमाधारकों को अपनी पॉलिसी की बेहतर जानकारी होने की उम्मीद है। (Health Insurance) 

पॉलिसी पसंद नहीं आने पर इसे लौटाने का यह रहेगा विकल्प 


इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के नए सर्कुलर के अनुसार, पॉलिसी खरीदने के बाद अगर किसी ग्राहक कों पसंद नहीं आती है तो वे इसे एक निश्चित समय में लौटा सकता है। इससे  ग्राहकों को बड़ा फायदा यह होगा कि वे आसानी से पॉलिसी को समझ सकते हैं। (Health Insurance)