CG- गरबा गाइडलाइन BIG NEWS: रास गरबा, डांडिया और भजन के आयोजनों की मिली अनुमति.... आयोजन को लेकर आदेश जारी.... इन Guidelines का करना होगा पालन.... पढ़िए पूरे दिशा-निर्देश......

CG- गरबा गाइडलाइन BIG NEWS: रास गरबा, डांडिया और भजन के आयोजनों की मिली अनुमति.... आयोजन को लेकर आदेश जारी.... इन Guidelines का करना होगा पालन.... पढ़िए पूरे दिशा-निर्देश......

 


रायपुर। रास गरबा/डांडिया और भजन के आयोजन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आयोजन में स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 200 व्यक्ति जो भी कम हो के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 10.00 बजे तक ही किया जावे। आयोजन स्थल पर प्रदेश एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक रखी जाये, जो टच फी मोड अवस्था में हो, तथा आयोजन स्थल को दिन में कम से कम 02 बार सेनेटाईज्ड किया जाये। आयोजन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्कीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना समय-समय पर हैण्ड सेनेटाइजर का उपयोग करना फिजिकल डिस्टेंशिंग तथा सोशल डिस्टेंशिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर / 06 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा।

आयोजन में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा, ताकि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है, तो उसका आसानी से कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। आयोजन करने वाले व्यक्ति द्वारा सैनेटाइजर थर्मल स्कीनिंग, आक्सीमीटर हैंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर आयोजन स्थल में सम्मिलित / प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी आयोजक की होगी। आयोजन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को कोविड वैक्सिन का दोनों डोज लगा हुआ होना अनिवार्य होगा।

कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार / राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना होगा। आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जावे। आयोजन के दौरान किसी प्रकार के दुर्घटना से बचने के लिए अग्निशमन, प्राथमिक उपचार सामग्री उपलब्ध हो सुनिश्चित किया जावें। आयोजन के पूर्व स्थानीय थाना प्रभारी को सूचित करना अनिवार्य होगा। 

आयोजन से आम जनता बाधित ना हो। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के द्वारा की जावे। आयोजन के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न किया जाये किसी प्रकार की फूहड़ता अश्लीलता प्रदर्शित न हो। आयोजन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इस हेतु पर्याप्त स्वयं सेवक रखा जावे एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाये। यह आदेश राज्य शासन द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अधीन होगी। उपरोक्त शर्तो के उल्लघंन करने की दशा में इसकी समस्त जबाबदारी आयोजक की होगी तथा नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन रायपुर द्वारा समय समय पर जारी निर्देश / आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश में निहित शर्तो के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी।