GST Council Meeting Today : झटका ! GST के दायरे में आएगी बैंक चेक बुक, पोस्टकार्ड और लिफाफे के साथ इन सामानों पर भी लग सकता है टैक्स...जाने पूरी डिटेल्स....
GST Council Meeting Today : Shock! Along with bank check books, postcards and envelopes, these goods can also be taxed under the purview of GST… know full details…. GST Council Meeting Today : झटका ! GST के दायरे में आएगी बैंक चेक बुक, पोस्टकार्ड और लिफाफे के साथ इन सामानों पर भी लग सकता है टैक्स...जाने पूरी डिटेल्स....




GST Council Meeting Today :
सामान पर जीएसटी रेट बढ़ सकते हैं जबकि कुछ प्रोडक्ट पर टैक्स घट सकता है. बैठक के पहले दिन जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने कुछ सामान और सर्विस पर टैक्स रेट (GST Rate) में बदलावों को मंजूरी दे दी. इसी कड़ी में जीएसटी काउंसिल ने राज्यों को सोना और कीमती स्टोन की आवाजाही पर ई-वे बिल जारी करने की इजाजत दे दी.
जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हैं. इस काउंसिल में हर राज्य के वित्त मंत्री सदस्य के तौर पर जुड़े होते हैं. बैंठक में जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं. इसी के साथ टैक्स की चोरी रोकने के लिए काउंसिल की बैठक में हाई रिस्क टैक्सपेयर को लेकर मंत्री समूह की एक रिपोर्ट जारी की गई. (GST Council Meeting)
केसिनो, ऑनलाइन गेम पर फैसला जल्द :
सरकार ऑनलाइन गेम, केसिनो और हॉर्स रेसिंग पर सबसे अधिक 28 परसेंट तक टैक्स ले सकती है. मंत्री समूह ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि ऑनलाइन गेमिंग के कुल मूल्य पर टैक्स लगाया जाना चाहिए, जिसमें खेल में भाग लेने पर खिलाड़ी द्वारा दी जाने वाली एंट्री फीस भी शामिल है. अगर ऐसा होता है तो अभी तक सस्ते में पड़ने वाला ऑनलाइन गेम बेहद महंगा हो जाएगा. यही हाल केसिनो और हॉर्स रेसिंग का भी हो सकता है. (GST Council Meeting)
विपक्षी राज्यों की मांग :
विपक्ष की सरकार वाले राज्यों की मांग जीएसटी मुआवजे की मियाद बढ़ाने की है. इन राज्यों की एक मांग मुआवजे का मौजूदा शेयर 50 परसेंट से अधिक बढ़ाने की भी है. मंगलवार की मीटिंग में वित्त मंत्रियों के समूह की एक अंतरिम रिपोर्ट को मंजूर कर लिया गया. यह रिपोर्ट रेट रेशनलाइजेशन पर आधारित है जिसमें इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और कुछ सामानों पर टैक्स छूट हटाने की सिफारिश की गई है. मंत्री समूह के मुताबिक टैक्स रेट के स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए इन कदमों को उठाने की सिफारिश की गई है. (GST Council Meeting)
इन सामानों पर लग सकता है टैक्स :
पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्र, बुक पोस्ट और 10 ग्राम से कम वजन वाले लिफाफों के अलावा अन्य सभी डाकघर सेवाओं पर टैक्स लगाया जाए. इसके अलावा, चेक, लूज या बुक फॉर्म में 18 प्रतिशत टैक्स लगाया जाना चाहिए जिसकी जीओएम ने सिफारिश की है. मंत्री समूह ने बिजनेस द्वारा आवासीय घरों को किराए पर देने के लिए दी गई छूट को वापस लेने का समर्थन किया है.(GST Council Meeting)
इन वस्तुओं के रेट्स में बदलाव :
– EV (With Battery Fitted or Without) पर 5% GST
– रोपवे सर्विस पर 18% की जगह सिर्फ 5% GST
– सीवेज ट्रीटेड वाटर पर लगने वाला 18% GST अब Exempt
— पैकेज्ड दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% GST लगेगा
– प्फ्ड राइस, फ्लेटेनड राइस, पर्चेड राइस, पापड़, पनीर, हनी, फ़ूड ग्रेन पर 5% जीएसटी लगेगा.
– अनरोस्टेड कॉफी बीन्स और अनप्रोसीड ग्रीन टी पर 0% से 5% GST लगेगा.
– इसके अलावा Wheat Branऔर Deoiled Rice Bran 0 से 5% GST
– Textile में Tailoring और अन्य Job Work पर GST 5% से 12%
– Printing Writing/ Drawing Ink पर 5% GST से 12%
– LED Lights/Lamps और Fixture पर 12% से 18% किया
– Solar Water Heater & System पर 5% पर जीएसटी को 12% किया
– फिनिश्ड और कंपोजीशन लेदर पर 5% से GST 12%
– Govt. को Work Contract Supply पर 5% से GST बढ़ाकर 12%
– Cut & Polished diamond पर GST 0.25% से बढ़ाकर 1.5%
इन वस्तुओं से हटेगी छूट :
आपको बता दें कि अब फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को FSSAI से मिलने वाली सर्विस पर छूट हटेगी. इसके अलावा, न्यूजपेपर, मैगजीन और रेलवे कलपुर्जों की ढुलाई पर GST छूट हटेगी.(GST Council Meeting)
अब होटल में रुकना होगा महंगा :
अब नए स्लैब के अनुसार, होटल में रुकना भी महंगा पड़ेगा. होटल रूम पर 12% GST लगेगा. इसके अलावा हॉस्पिटल के ऐसे रूम जिसका चार्ज 5000 रुपये से ज्यादा हो उस पर 5% GST (Without ITC) लगेगा.(GST Council Meeting)
इन बिदुओं पर की गई सिफारिशें :
बैठक के दौरान GoM की Inverted Duty Structure को ठीक करने के लिए सिफारिशें पेश की गईं, जिस पर मंजूरी भी मिल गई. बैठक में यह फैसला लिया गया कि Cryptocurrency के ट्रांजेक्शन पर 28% GST लगाने के फ़ैसले पर नई कमिटी का गठन किया जाएगा. हरियाणा और कर्नाटका सरकार को क्रिप्टो पर कितना और कैसे टैक्स लगाया जाए इसकी रिपोर्ट बनाए.(GST Council Meeting)