Government New Leave Policy : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! अब मिलेगी एक्स्ट्रा छुट्टी, सरकार ने जारी की ये लीव नई पॉलिसी...

Government New Leave Policy: Big news for government employees! Now you will get extra leave, the government has released this new leave policy... Government New Leave Policy : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! अब मिलेगी एक्स्ट्रा छुट्टी, सरकार ने जारी की ये लीव नई पॉलिसी...

Government New Leave Policy : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! अब मिलेगी एक्स्ट्रा छुट्टी, सरकार ने जारी की ये लीव नई पॉलिसी...
Government New Leave Policy : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! अब मिलेगी एक्स्ट्रा छुट्टी, सरकार ने जारी की ये लीव नई पॉलिसी...

Government New Leave Policy :

 

नया भारत डेस्क : सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की नई पॉलिसी बनाई गई है. इसके जरिए अब केंद्रीय कर्मचारियों को पहले से अधिक छुट्टियां दी जाएंगी. अब केंद्रीय कर्मचारियों को अब आर्गन डोनेट करने पर 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव मिल सकेंगी. DoPT की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक ऑफ‍िश‍ियल मेमोरेंडम में बताया गया है कि किसी भी कर्मचारी की ओर से शरीर का कोई अंग डोनेट किया जाता है तो ये काफी बड़ी सर्जरी है. इसके लिए हॉस्पिटल में भर्ती होने के साथ रिकवरी में भी समय लगता है. (Government New Leave Policy)

मिलेगी 42 दिन की छुट्टी

अगर केंद्रीय कर्मचारी कोई भी आर्गन डोनेट करता है तो उसको 42 दिन की स्पेशन कैजुअल लीव की सुविधा मिलेगी. इसके बाद में डीओपीटी (DoPT) की तरफ से ऑफ‍िश‍ियल मेमोरेंडम जारी कर जानकारी दी गई है. बता दें अगर कर्मचारी शरीर का कोई भी अंग डोनेट करता है तो इसको सबसे बड़ी सर्जरी माना जाता है. इस तरह की सर्जरी में काफी समय लगता है और रिकवरी में भी समय लगता है तो इस वजह से इसमें 42 दिन की छुट्टी देने का प्रावधान है. (Government New Leave Policy)

किस स्थिति में मिलेगी 30 दिन की छुट्टी?

इसके अलावा मौजूदा नियमों के तहत किसी भी कैलेंडर ईयर में आकस्मिक लीव के रूप में कर्मचारियों को 30 दिन की छुट्टी मिलेगी. वहीं, क‍िसी इंसान की मदद करने और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अंग दान को बढ़ावा देने के मकसद से क‍िसी भी कर्मचारी को अधिकतम 42 दिन की स्‍पेशल लीव दी जाएं. इसके ल‍िए न‍ियम भी तय हो गए हैं. (Government New Leave Policy)

अप्रैल महीने से लागू हुए हैं नए नियम

आपको बता दें नई लीव पॉलिसी के नियम अप्रैल महीने से ही लागू हो गए हैं. डीओपीटी की तरफ से जारी किए गए मेमोरेंडम में इन छुट्टियों के बारे में जानकारी दी गई है. यह आदेश सीसीएस (छुट्टी) नियम के तहत सभी कर्मचार‍ियों पर लागू नहीं होगा. (Government New Leave Policy)

किन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा नियम?

बता दें इस नियम को को कुछ चुनिंदा कर्मचारियों पर ही लागू किया जाएगा. यह नियम रेलवे कर्मचार‍ियों, ऑल इंड‍िया सर्व‍िसेज के कर्मचार‍ियों के लिए लागू नहीं होगा.