CG - अफसरों की छुट्टी पर सरकार का नकेल : IAS अफसर अब बिना पूर्व मंजूरी नहीं ले सकते छुट्टी, अफसरों के लिए गाइड लाइन हुई जारी, पढ़िए GAD का आदेश.....

छत्तीसगढ़ के आईएएस अफसर अब बिना पूर्व मंजूरी के छुट्टी पर नहीं जा सकते हैं। प्रदेश में आईएएस अफसरों के अवकाश की ऑनलाइन व्‍यवस्‍था लागू है, लेकिन ज्‍यादातर अफसर इसका पालन नहीं करते।

CG - अफसरों की छुट्टी पर सरकार का नकेल : IAS अफसर अब बिना पूर्व मंजूरी नहीं ले सकते छुट्टी, अफसरों के लिए गाइड लाइन हुई जारी, पढ़िए GAD का आदेश.....
CG - अफसरों की छुट्टी पर सरकार का नकेल : IAS अफसर अब बिना पूर्व मंजूरी नहीं ले सकते छुट्टी, अफसरों के लिए गाइड लाइन हुई जारी, पढ़िए GAD का आदेश.....

रायपुर। छत्तीसगढ़ के आईएएस अफसर अब बिना पूर्व मंजूरी के छुट्टी पर नहीं जा सकते हैं। प्रदेश में आईएएस अफसरों के अवकाश की ऑनलाइन व्‍यवस्‍था लागू है, लेकिन ज्‍यादातर अफसर इसका पालन नहीं करते। अफसर भौतिक आवेदन भेज देते हैं और मुख्‍यालय छोड़ने से पहले उच्‍च अफसरों को सूचना भी नहीं देते हैं। यह मामला सरकार के संज्ञान में आने के बाद अब अफसरों के लिए गाइड लाइन जारी की गई है।

सामान्‍य प्रशासन विभाग (जीएडी) से जारी आदेश में स्‍पष्‍ट कहा गया है कि अफसर केवल ऑन लाइन आवेदन करेंगे। मुख्‍यालय छोड़ने से पहले इसकी विधिवत सूचना भी देंगे। जीएडी की तरफ से 4 बिंदुओं पर जारी इस निर्देश में कहा गया है कि कतिपय अधिकारीगण द्वारा ऑन- लाईन मुख्यालय परित्याग / अवकाश आवेदन के स्थान पर भौतिक रूप से अवकाश आवेदन प्रस्तुत किया जाता है एवं मुख्यालय परित्याग की सूचना अपने प्रभार के विभागों के संबंधित सभी उच्च अधिकारी (रिपोर्टिंग आफिसर) को नहीं दी जाती है।

2/ इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि कई बार अधिकारी बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के राज्य के भीतर / बाहर यात्रा करते है, जो कि नियमानुकूल नहीं है।

3/ उल्लेखनीय है कि मई 2010 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विभिन्न अवकाश प्रकरणों का निराकरण ऑन-लाईन पोर्टल https://gad.cg.gov.in/ias के माध्यम से किया जा रहा है। अधिकारीगण को ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु लॉग-इन आई.डी. एवं पासवर्ड प्रदाय किया गया है। उक्त पोर्टल में ही मुख्यालय परित्याग हेतु अनुमति प्राप्त करने की व्यवस्था भी दी गई है।

4/ अतः मुख्यालय परित्याग सहित सभी अवकाश प्रकरणों का आवेदन ऑन-लाईन प्रक्रिया के माध्यम से करते हुए अवकाश स्वीकृत होने के पश्चात् मुख्यालय परित्याग की सूचना अपने प्रभार के विभागों के सभी उच्च अधिकारी (रिपोर्टिंग आफिसर) को अनिवार्यतः सूचित करना सुनिश्चित करें। भारसाधक सचिव कृपया अपने लिंक अधिकारी को भी सूचित करना सुनिश्चित करें।