Revised Covid Guidelines: विदेशों से आने वालों के लिए खुशखबरी.... अब नहीं रहना होगा क्वारंटाइन.... केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन.... 'एट-रिस्क' टैग भी हटा.... पढ़ें ताजा निर्देश.....
Good news for those coming from abroad will no longer Know the new guidelines issued by the Ministry of Health




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नई दिल्ली। कोरोना के कम होते के मामले को देखते हुए सरकार ने भारत आने वाले लोगों के लिए 7 दिन के अनिवार्य क्वारनटीन को खत्म कर दिया है। नए दिशा-निर्देश 14 फरवरी से लागू होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, यात्रियों को आगमन के बाद 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी और अगर कोविड-19 के लक्षण दिखते हैं तो उन्हें खुद को आइसोलेट करना होगा। देशों के लिए 'एट-रिस्क' टैग भी हटा दिया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि सरकार के संशोधित गाइडलाइन में किसी भी देश से आने और कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद 7 दिन के आइसोलेशन की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब सभी यात्रियों को खुद अपनी सेहत की अगले 14 दिन तक निगरानी करनी होगी। अगर उनमें कोरोना का कोई लक्षण दिखता है, तो तत्काल खुद को आइसोलेट करेंगे और इसकी रिपोर्ट निकट के स्वास्थ्य केंद्र को देंगे। अथवा नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1075 या स्टेट हेल्पलाइन नंबर पर इसकी जानकारी देंगे।
अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर हवाईअड्डा पर पहुंचने वाले सभी यात्रियों में कुल यात्रियों के दो प्रतिशत की कोविड जांच की जायेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्विटर पर इस कदम की घोषणा करते हुए कहा कि लोगों के नमूने लिये जायेंगे और फिर हवाई अड्डे से उन्हें बाहर जाने की अनुमति दी जायेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले से अनिवार्य सात-दिनों तक घर पर पृथक-वास में रहने के बजाय सभी यात्री अपने आगमन के बाद 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करेंगे। यात्रा से पहले और यात्रा के 8वें दिन आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट को सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की अनिवार्यता को भी 14 फरवरी से समाप्त किया जा रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने ट्वीट करके बताया है कि विदेशों से आने वाले यात्री अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाकर अपने घर जा सकेंगे। नये दिशा-निर्देश में 72 घंटे के भीतर का आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट दिखाना अब जरूरी नहीं होगा। इससे पहले सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि इंटरनेशनल पैसेंजर की कोविड रिपोर्ट निगेटिव आने के बावजूद उन्हें 7 दिन तक आइसोलेशन में रहकर अपनी सेहत की निगरानी करनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नये दिशा-निर्देश में इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।