Financial Aid Scheme: सरकार ने शुरू की नई योजना! गरीब पर‍िवारों के लिए मुफ्त शिक्षा की हुई घोषणा, जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से है कम...

Financial Aid Scheme: Government has launched a new scheme! Announcement of free education for poor families, whose family income is less than Rs 1.80 lakh per annum... Financial Aid Scheme: सरकार ने शुरू की नई योजना! गरीब पर‍िवारों के लिए मुफ्त शिक्षा की हुई घोषणा, जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से है कम...

Financial Aid Scheme: सरकार ने शुरू की नई योजना! गरीब पर‍िवारों के लिए मुफ्त शिक्षा की हुई घोषणा, जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से  है कम...
Financial Aid Scheme: सरकार ने शुरू की नई योजना! गरीब पर‍िवारों के लिए मुफ्त शिक्षा की हुई घोषणा, जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से है कम...

Financial Aid Scheme :

 

नया भारत डेस्क : सीएम खट्टर ने 1.80 लाख रुपये से कम सालाना आय वाले परिवार के लिये वित्तीय सहायता योजना शुरू की है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐसे छात्रों को निशुल्क शिक्षा (Free Education in Haryana) देने की घोषणा की, जिनके परिवार की सत्यापित सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है. उन्‍होंने शुक्रवार को कहा,’ राज्‍य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि गरीब परिवार का कोई भी प्रतिभाशाली छात्र अपने सपनों को पूरा करने से नहीं चूक जाए. सीएम के इस ऐलान से हरियाणा में स्‍कूल शिक्षा में बड़ा बदलाव आने की उम्‍मीद है. मुख्यमंत्री ने यह घोषणा पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान कार्यक्रम के दौरान की है. (Financial Aid Scheme)

सीएम खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘परिवार पहचान पत्र’ योजना के तहत उन छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी जिनकी सत्यापित पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है. जबकि मुख्यमंत्री ने यह घोषणा पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के ‘सुपर 100 कार्यक्रम’ के तहत सिविल सेवा परीक्षा-2020 और जेईई एडवांस परीक्षा-2021 में सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों के साथ बातचीत करते हुए कही है. (Financial Aid Scheme)

ऐसे पर‍िवारों को म‍िलेगी वित्तीय सहायता

सीएम खट्टर ने 1.80 लाख रुपये से कम सालाना आय वाले परिवार के लिये वित्तीय सहायता योजना शुरू की है. योजना के तहत ऐसे परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी. आधिकारिक बयान के अनुसार दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का मकसद वैसे परिवार को सदस्य की मृत्यु (प्राकृतिक या दुर्घटना) अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है. (Financial Aid Scheme)

सालाना आय का सत्यापन परिवार पहचान पत्र के आधार पर किया जाएगा. लाभार्थी की उम्र के आधार पर वित्तीय सहायता अलग-अलग होगी. साथ ही, इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत दो लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी. (Financial Aid Scheme)