CG- त्यौहार अग्रिम बढ़ा BIG ब्रेकिंग: कर्मचारियों को राहत... राज्य सरकार ने जारी किया आदेश... बड़े त्योहारों पर अब 10 हजार रुपए तक एडवांस ले सकेंगे... 10 किश्तों में लौटाना होगा... देखें आदेश....

festival advance extended, Chhattisgarh government issued order, relief news for employees रायपुर। कर्मचारियों के त्योहार अग्रिम की सीमा बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने राज्य कर्मचारियों को एक और राहत दी है। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों के त्यौहार अग्रिम में वृद्धि करने आदेश जारी कर दिया है। बड़े त्योहारों के लिए कर्मचारी अगर वेतन से एडवांस लेना चाहता है तो 10 हजार रुपए तक ले सकता है। राज्य शासन द्वारा त्यौहार अग्रिम में वृद्धि संबंधी कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि त्यौहार अग्रिम की वर्तमान सीमा में वृद्धि करते हुए इसे रूपये 8000 के स्थान पर अधिकतम राशि रूपये 10,000 किया जाए। 

CG- त्यौहार अग्रिम बढ़ा BIG ब्रेकिंग: कर्मचारियों को राहत... राज्य सरकार ने जारी किया आदेश... बड़े त्योहारों पर अब 10 हजार रुपए तक एडवांस ले सकेंगे... 10 किश्तों में लौटाना होगा... देखें आदेश....
CG- त्यौहार अग्रिम बढ़ा BIG ब्रेकिंग: कर्मचारियों को राहत... राज्य सरकार ने जारी किया आदेश... बड़े त्योहारों पर अब 10 हजार रुपए तक एडवांस ले सकेंगे... 10 किश्तों में लौटाना होगा... देखें आदेश....

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रायपुर। कर्मचारियों के त्योहार अग्रिम की सीमा बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने राज्य कर्मचारियों को एक और राहत दी है। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों के त्यौहार अग्रिम में वृद्धि करने आदेश जारी कर दिया है। बड़े त्योहारों के लिए कर्मचारी अगर वेतन से एडवांस लेना चाहता है तो 10 हजार रुपए तक ले सकता है। राज्य शासन द्वारा त्यौहार अग्रिम में वृद्धि संबंधी कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि त्यौहार अग्रिम की वर्तमान सीमा में वृद्धि करते हुए इसे रूपये 8000 के स्थान पर अधिकतम राशि रूपये 10,000 किया जाए। 

 

त्यौहार अग्रिम की पात्रता प्रमुख त्यौहारों हेतु होगी, जिसमे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दशहरा, दीपावली, होली, रक्षा बंधन, ईद-उल-जुहा, ईद-उल-फितर, क्रिसमस शामिल है। प्रत्येक प्रकरण में अग्रिम की अधिकतम राशि रूपये 10,000 होगी। अग्रिम की पात्रता राज्य शासन के समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा कार्यभारित एवं आकस्मिकता सेवा के सदस्यों को होगी। 

 

अग्रिम की पात्रता केलेण्डर वर्ष में एक बार होगी और जब तक पूर्व में लिये गये त्यौहार अग्रिम की पूर्ण रूप से वसूली न हो गई हो, दूसरे अग्रिम की पात्रता नहीं होगी। अग्रिम की वसूली 10 समान मासिक किश्तों में, जिस माह अग्रिम प्रदाय किया गया है, उस माह के वेतन से प्रारंभ होगी। वसूली हेतु किश्तों का निर्धारण पूर्ण रूपये में किया जाना चाहिए।

 

देखें आदेश