EPF Account : कंपनी ने PF का पैसा नहीं किया जमा! तो न लें टेंशन, तुरंत करें ये काम, ब्याज सहित मिलेगा पूरा पैसा...

EPF Account: The company did not deposit the PF money! So don't worry, do this work immediately, you will get the full amount along with interest... EPF Account : कंपनी ने PF का पैसा नहीं किया जमा! तो न लें टेंशन, तुरंत करें ये काम, ब्याज सहित मिलेगा पूरा पैसा...

EPF Account : कंपनी ने PF का पैसा नहीं किया जमा! तो न लें टेंशन, तुरंत करें ये काम, ब्याज सहित मिलेगा पूरा पैसा...
EPF Account : कंपनी ने PF का पैसा नहीं किया जमा! तो न लें टेंशन, तुरंत करें ये काम, ब्याज सहित मिलेगा पूरा पैसा...

EPF Account :

 

नया भारत डेस्क : पीएफ खाता सभी कर्मचारियों के बेहद जरुरी है। ये एक तरह का ऐसा खाता है जिसमें कर्मचारियों को पेंशन के समय दिया जाना वाला पैसा जमा होता है। इस पर सरकार की तरफ से ब्याज भी दिया जाता है। काफी बार देखा जाता है कि कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों का पीएफ तो कट ही जाता है। लेकिन उसे कर्मचारियों को पीएफ खाते में जमा नही करता है। (EPF Account)

कंपनी ने नहीं जमा कराया तो क्या करें

अगर किसी कंपनी ने पीएफ समय पर नहीं जमा कराती है तो आप इसकी शिकायत सीधे EPFO के शिकायत पोर्टल epfigms.gov.in पर कर सकते हैं। EPFO के पीएफ न जमा करने को लेकर नियम काफी सख्त हो गए हैं और कंपनी यदि देर करती है तो उसको अच्छा खासा जुर्माना देना होगा और इसके साथ में बाकी के पैसे पर ब्याज का भी भुगतान करना होगा। इसके लिए शिकायत करते समय आपको पीएफ खाते की सारी डिटेल के साथ में सैलरी और पीएफ स्टेटमेंट आदि को जमा कराना होगा। (EPF Account)

PF जमा न होने पर कंपनी का कितना लगता है जुर्माना

EPFO की तरफ से ऑफिशियस एक्स हैंडल पर की गई पोस्ट के मुताबिक यदि कोई नियोक्ता कर्मचारियों के पीएफ डिफॉल्ट करता है तो उसके बाकी पर धारा 14B के तहत डैमेज और धारा 7Q के मुताबिक ब्यज का भुगतान करना होगा। यदि नियोक्ता 2 महीने से कम का डिफॉल्ट करता है तो उसको 5 फीसदी का डैमेज, 2 से 4 महीने पर 10 फीसदी, 4 से 6 महीने पर 15 फीसदी और 6 महीने से ज्यादा पर 25 फीसदी के डैमेज का पेमेंट करना होगा। डैमेज का बाकी का 100 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता है। डैमेज के अलावा नियोक्ता को बाकी पर 12 फीसदी सालाना ब्याज का भुगतान करना होगा। (EPF Account)