CG- महिला कर्मचारी के साथ रंगरेलियां मना रहे थे DEO: जिला शिक्षा अधिकारी सस्पेंड.... विभागीय महिला कर्मचारी के साथ कार में अय्याशी कर रहा था DEO.... VIDEO वायरल.... राज्य सरकार ने किया तत्काल प्रभाव से सस्पेंड.... देखें आदेश........




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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने DEO का निलंबन आदेश जारी किया है। महासमुन्द के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी परसराम चन्द्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी विभागीय महिला कर्मचारी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दिए थे। वीडियो सोशल मिडिया में वायरल हुआ था। कार महासमुन्द के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी परसराम चन्द्राकर के नाम पर पंजीकृत है। महासमुन्द के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी परसराम चन्द्राकर को निर्देशित किया गया है कि वे समक्ष अधिकारी के पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है की परसराम चन्द्राकर (मूल पद प्राचार्य), प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द के द्वारा वाहन मारूति सुजुकी बलेनो क्रमांक 04 एम. क्यू. 0669 में एक विभागीय महिला कर्मचारी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दिए थे। विडियो फूटेज के माध्यम से सोशल मिडिया में वायरल हुआ है। उक्त वाहन परसराम चन्द्राकर के नाम पर पंजीकृत है। परसराम चन्द्राकर (मूल पद प्राचार्य), प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत कदाचार एवं गंभीर नैतिक पतन की श्रेणी में आता है।
आदेश में कहा गया है की राज्य शासन, एतद्वारा परसराम चन्द्राकर (मूल पद प्राचार्य), प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1 9(1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा इनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) रायपुर नियत किया जाता है। परसराम चन्द्राकर को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे समक्ष अधिकारी के पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।