CG- ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार: 72 लाख से अधिक रूपयों की धोखाधड़ी... शाखा प्रबंधक को भेजा गया रिमांड पर.....
● सहारा इंडिया धोखाधड़ी मामले में एक और शाखा प्रबंधक गिरफ्तार…. ● #कोतवाली पुलिस ने सहारा शाखा खरसिया के प्रबंधक पुष्पेंद्र साहू को किया गिरफ्तार…. ● आरोपी शाखा प्रबंधक द्वारा 72 लाख से अधिक रूपयों के निवेश कराने और मैच्योरिटी रकम नहीं लौटाने की मिली है जानकारी…. ● इसके पूर्व कबीर चौक स्थित सहारा शाखा के प्रबंधक को गिरफ्तार कर भेजा गया है रिमांड….




Crime News, Branch Manager Arrested, Fraud of more than 72 lakh rupees
रायगढ़। थाना कोतवाली में दर्ज सहारा इंडिया धोखाधड़ी मामले में कोतवाली पुलिस ने सहारा इंडिया के खरसिया शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। सहारा इंडिया के रायगढ़ जिले में स्थित विभिन्न ब्रांचों में कई लोगों से काफी मात्रा में रकम निवेश की जानकारी मिली है जिसकी जांच की जा रही है। विवेचना दरम्यान पीड़ित/गवाह सुंदर लाल पटेल बताया कि सहारा इंडिया खरसिया शाखा का पुष्पेंद्र कुमार साहू ने कई निवेशकों का कुल 72,15,373 रुपए जमा कराया और समय अवधि पूर्ण होने के बाद भी रकम नहीं लौटाया गया है।
सीएसपी रायगढ़ के नेतृत्व में कोतवाली व साइबर सेल की टीम आरोपी शाखा प्रबंधक पुष्पेन्द्र साहू पर निगाह रखी गई थी जो गिरफ्तारी से बचने फरार था जिसे आज कोतवाली पुलिस ने मुखबिर सूचना पर गिरफ्तार कर विस्तृत पूछताछ कर आरोपी से दस्तावेजी साक्ष्य जप्त किया गया है। मामले में आरोपी पुष्पेंद्र कुमार साहू पिता लखन लाल साहू उम्र 49 वर्ष निवासी संस्कार अस्पताल के पास थाना खरसिया जिला रायगढ़ को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश रायगढ़ के न्यायालय में पेश किया गया है।
मामले में अन्य आरोपियों की संलिप्तता की जांच की जा रही है। सीएसपी रायगढ़ अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस अपराध की विवेचना और आरोपियों की पतासाजी में लगी हुई है। सहारा इंडिया के स्थानीय शाखा प्रबंधक एवं अन्य आरोपियों के विरुद्ध विकास निगानिया निवासी कृष्णा विहार कॉलोनी रायगढ़ के आवेदन पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 1363/2022 धारा 420 , 120 बी , 34 ताहि, धारा 6,10 छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम, धारा 4,5,6 ईनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
सहारा इंडिया के तत्कालीन शाखा प्रबंधक कबीर चौक आरोपी ओम प्रकाश शर्मा ने पीड़ित विकास निगानिया को सहारा इंडिया की विश्वसनीयता एवं निवेश प्रोग्राम के संबंध में विज्ञापन दिखाकर 40 लाख रुपए निवेश कराया। ओम प्रकाश शर्मा के द्वारा विकास निगानिया से कुल 182 बॉन्ड पेपर जारी किया और प्रतिमाह ₹40,000 ब्याज के रूप में देने का अनुबंध किया और उसके मूलधन 40 लाख को कभी भी जरूरत पड़ने पर देने का वादा किया था पर मार्च 2022 तक केवल ₹40,000 ही लौटाया। उसके बाद टालमटोल कर रकम नहीं लौट आया था। आरोपी ओम प्रकाश शर्मा को 16 जनवरी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।