CG DA Hike ब्रेकिंग: खुशखबरी! वित्त विभाग ने जारी किया आदेश... राज्य सरकार ने पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाया... अब रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा इतना प्रतिशत डीए... देखें आदेश.....
Chhattisgarh Pensioners DA Hike, good news, Dearness allowance increased, State Government order issued रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें हेतु आदेश जारी किया है। पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। सातवा वेतनमान के तहत महंगाई राहत में वृद्धि का प्रतिशत 6% है। वृद्धि उपरांत महंगाई राहत का प्रतिशत 28% होगा। छठवां वेतनमान के तहत महंगाई राहत में वृद्धि का प्रतिशत 15% है। वृद्धि उपरांत महंगाई राहत का प्रतिशत 189% होगा।




Chhattisgarh Pensioners DA Hike, good news, Dearness allowance increased, State Government order issued
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें हेतु आदेश जारी किया है। पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। सातवा वेतनमान के तहत महंगाई राहत में वृद्धि का प्रतिशत 6% है। वृद्धि उपरांत महंगाई राहत का प्रतिशत 28% होगा। छठवां वेतनमान के तहत महंगाई राहत में वृद्धि का प्रतिशत 15% है। वृद्धि उपरांत महंगाई राहत का प्रतिशत 189% होगा।
इसके पहले राज्य शासन के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन / परिवार पेंशन पर दिनांक 01.05.2022 से 22% (सातवें वेतनमान में) एवं 174% (छठवें वेतनमान में) की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई थी। राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य के पेंशनर / परिवार पेंशनरों को नई दर से महंगाई राहत स्वीकृत की जाये। वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी।
उपरोक्त महंगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation) सेवानिवृत्त (Retiring ), असमर्थता (Invalid ) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्यूत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस महंगाई राहत की पात्रता होगी। कोई व्यक्ति यदि उसके पति / पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति / पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी।
देखें आदेश