CG- EE सस्पेंड BREAKING: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से आदेश जारी... प्रभारी कार्यपालन अभियंता निलंबित... ये है गंभीर आरोप... देखें आदेश.....

Chhattisgarh News, Executive Engineer in-charge suspended, order issued

CG- EE सस्पेंड BREAKING: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से आदेश जारी... प्रभारी कार्यपालन अभियंता निलंबित... ये है गंभीर आरोप... देखें आदेश.....
CG- EE सस्पेंड BREAKING: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से आदेश जारी... प्रभारी कार्यपालन अभियंता निलंबित... ये है गंभीर आरोप... देखें आदेश.....

Chhattisgarh News, Executive Engineer in-charge suspended, order issued 

रायपुर। एस.एस. धकाते, प्रभारी कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड - महासमुंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। एस.एस. धकाते, प्रभारी कार्यपालन अभियंता, (मूलपद - सहायक अभियंता), खण्ड महासमुन्द द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यों में गंभीर अनियमितताएं एवं कार्य विभाग नियमावली के पैरा 2.085, निविदा प्रपत्र की धारा-3.11 तथा धारा 4.3 में उल्लेखित प्रावधान के विपरीत कार्य किए गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने निलंबन आदेश जारी किया है। 

निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। जारी आदेश के मुताबिक एस.एस. धकाते द्वारा जल जीवन मिशन 100 Days अभियान को विस्तारित कर, 02 अक्टूबर, 2021 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश थे उक्त के संबंध 15 वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग के पश्चात् कार्य हेतु राशि की आवश्यकता होगी तो कार्य जल जीवन मिशन के कवरेज मद में किया जावेगा।" 

जारी आदेश के मुताबिक 15 वें वित्त आयोग की जिले को प्राप्त राशि के पूर्ण उपयोग पश्चात् ही शेष राशि की कार्य योजना निर्मित कर, सक्षम स्वीकृति जिला जल एवं स्वच्छता मिशन से प्राप्त किया जाना है। परन्तु एस.एस. धकाते द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया को पूर्ण न कर तथ्यों को छुपाते हुये कार्य के क्रियान्वयन हेतु जल जीवन मिशन योजना के तहत् कवरेज मद में 500 नग सबमर्सिबल पम्प क्रय का प्रस्ताव रखा गया, जो कि कार्य योजना के विपरीत है। 

जारी आदेश के मुताबिक जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत् कवरेज मद के कार्य ग्राम कार्य योजना में सम्मिलित होना चाहिए एवं सीमित अवधि के कारण निविदा प्रक्रिया में विलम्ब होने से पंचायत के माध्यम से कार्य किया जाना था। एस.एस. धकाते द्वारा 325 नग सबमर्सिबल पम्प क्रय का राशि रू. 1,01,63,550.00 का भुगतान किया गया, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। 

जारी आदेश के मुताबिक एस.एस. धकाते द्वारा जल जीवन मिशन के कार्य हेतु उच्च कार्यालय से दिशा-निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् भी कार्य कियान्वयन हेतु पंचायत के माध्यम से कार्य न किया जाकर स्वेच्छाचारिता आचरण अपनाते हुए सामग्री कय की कार्यवाही की गई, जो भारत सरकार जल जीवन मिशन द्वारा जारी मार्गदर्शिका एवं छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के विपरीत है।