CG- डंडे से पीट-पीटकर पत्नी की हत्या: बोला- मिर्गी के चलते मर गई... पुलिस ने कब्र खोदकर निकाली लाश... पति गिरफ्तार.....
पति द्वारा मामूली विवाद में पत्नी की हत्या की गई। साक्ष्य छिपाने पति ने गुमराह किया। मिर्गी से मौत होना बताकर शव को दफन कर किया। पुलिस ने शव को कब्र से निकाल कर हत्या का खुलासा किया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।




Chhattisgarh Crime, Murder of wife by beating her with stick, Husband arrested
कवर्धा। पति द्वारा मामूली विवाद में पत्नी की हत्या की गई। साक्ष्य छिपाने पति ने गुमराह किया। मिर्गी से मौत होना बताकर शव को दफन कर किया। पुलिस ने शव को कब्र से निकाल कर हत्या का खुलासा किया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हत्यारे पति को चिल्पी पुलिस ने जेल भेज दिया है। मामला कबीरधाम के थाना चिल्फी क्षेत्र का है। ससुराल में दामाद आकर बताया कि पत्नी की मृत्यु मिर्गी आने से हो गया। पिता ग्राम राजाढार साथ आकर देखा कि पुत्री इंद्रावती उर्फ फदालो की मृत्यु हो चूकी थी। जिसे मिर्गी से गिरने से चोट लगकर मृत्यु होना समझ कर राजाढार शमशान घाट में कफन दफन कर दिये।
मृत्यु पर संदेह होने से मृतिका के पिता ने चिल्पी पुलिस को आवेदन दिया। पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देशानुसार थाना प्रभारी चिल्फी निरीक्षक विकास बद्येल द्वारा थाना से विशेष टीम गठित कर सूचक थाना चिल्फी निवासी सखरू बैगा पिता मरार बैगा उम्र 60 साल निवासी तुरैया बाहरा द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि इसके दामाद सुरेश बैगा इसकी पुत्री इंद्रावती बैगा की हत्या कर देने की आशंका पर से गंभीरता को देखकर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी बोडला द्वारा शव उत्खन्न का आदेश दिये जाने से कार्यपालिक दण्डाधिकारी/नायब तहसीलदार बोडला ओपी मिश्रा की उपस्थिति में आरोपी द्वारा मृतिका इंद्रावती उर्फ फदालो उम्र 24 साल साकिन राजाढार के शव को पति सुरेश बैगा के द्वारा खाना नही बनाई हो कहकर डण्डे से मारपीट कर चोट पहुंचा कर हत्या कर दिया था।
जिसे मिर्गी से गिरकर चोट आने से मृत्यु होना बताकर ग्राम राजाढार के शमशान घाट में दफन कर दिया था पिता सखरू बैगा के संदेह व्यक्त करने पर विधिसमत कार्यवाही कर शव को कब्र से निकाल कर शव पंचनामा कार्यपालिक दण्डाधिकारी से कराते हुए सीएचसी बोडला में पीएम कराया गया जो डॉ. द्वारा पीएम रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु को हत्यात्मक लेख करने पर मृतिका के पति के विरूद्ध धारा 302, 201 भादवि के तहत अपराध क्रमांक 04/23 कायम कर विवेचना में लेकर हत्या मे प्रयुक्त डण्डा को आरोपी के निशांनदेही पर जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।