CG- पत्रकार, वकील दंपती और नाबालिग गिरफ्तार: नवविवाहिता की हत्या... मायके में रहकर हुकुम चलाती थी ननद... बेटी को जूस नहीं पिलाया तो पति ने घोंटा गला... पति, ननद-ननदोई और भांजी गिरफ्तार... मामला जान दंग रह जाएंगे आप.....

Chhattisgarh Crime, Journalist, lawyer couple and minor arrested, murder of newly married woman बिलासपुर। नवविवाहिता की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्यारे पत्रकार पति, वकील दम्पति ननद-ननदोई व नाबालिक भांजी को गिरफ्तार किया गया है। मामला थाना सरकंडा का है। रस्सी से गला घोंट कर हत्या किए। आत्महत्या का रूप देने बाथरूम के फर्श में गिरकर चोट लगने से मृत्यु होना बताए। शादी व बच्चा होने के बाद भी 14 वर्षो से अपने मायके में ही ननद अपने परिवार के साथ रह रही थी। मायके में रहकर भाभी के उपर ननद हुकुम चलाती थी।

CG- पत्रकार, वकील दंपती और नाबालिग गिरफ्तार: नवविवाहिता की हत्या... मायके में रहकर हुकुम चलाती थी ननद... बेटी को जूस नहीं पिलाया तो पति ने घोंटा गला... पति, ननद-ननदोई और भांजी गिरफ्तार... मामला जान दंग रह जाएंगे आप.....
CG- पत्रकार, वकील दंपती और नाबालिग गिरफ्तार: नवविवाहिता की हत्या... मायके में रहकर हुकुम चलाती थी ननद... बेटी को जूस नहीं पिलाया तो पति ने घोंटा गला... पति, ननद-ननदोई और भांजी गिरफ्तार... मामला जान दंग रह जाएंगे आप.....

Chhattisgarh Crime, Journalist, lawyer couple and minor arrested, murder of newly married woman

 

बिलासपुर। नवविवाहिता की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्यारे पत्रकार पति, वकील दम्पति ननद-ननदोई व नाबालिक भांजी को गिरफ्तार किया गया है। मामला थाना सरकंडा का है। रस्सी से गला घोंट कर हत्या किए। आत्महत्या का रूप देने बाथरूम के फर्श में गिरकर चोट लगने से मृत्यु होना बताए। शादी व बच्चा होने के बाद भी 14 वर्षो से अपने मायके में ही ननद अपने परिवार के साथ रह रही थी। मायके में रहकर भाभी के उपर ननद हुकुम चलाती थी।

 

रोज रोज के झगड़ा से छूटकारा पाने हत्या की साजिश रचे। 05 साल की बच्ची के सिर से मां का साया उठ गया। भूपेश ओझा उम्र- 43 वर्ष, कीर्ति मिश्रा उम्र 48 वर्ष, मनु कुमार मिश्रा उम्र 49 वर्ष और नाबालिक भांजी को गिरफ्तार किया गया है। जांच में मृतिका के पति भूपेश ओझा, ननंद कीर्ति मिश्रा, नंदोई भाई मनु मिश्रा एवं नबालिक भाजी निवासी रामायण चौक मेलापारा रोड चांटीडीह के संदेहास्पद कथन एवं बार बार अपने कथन बदलने तथा घटना स्थल से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के द्वारा मृतिका को अपराधिक षडयंत्र कर रस्सी से गला घोंट कर हत्या करना तथा साक्ष्य को छुपाने का कृत्य करना पाये जाने पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा 302,120बी, 201 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 

पति द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुये बताया कि बहन कीर्ति अपने पति एवं बेटी के साथ अपने ससुराल में न रहकर हमारे ही घर में रहते है मेरे घर में हर चीज में मेरी बहन का हस्तक्षेप होता था मेरे शादी 2016 में हुई एवं 2017 में मेरी बच्ची हुई घर के हर काम में बहन किर्ती का हस्तक्षेप होने से मेरी पत्नि क्षुब्ध रहती थी किसी न किसी बात को लेकर मेरी बहन जीजा और भांजी मेरी पत्नि से लड़ाई झगड़ा करते थे इस बात को मेरी पत्नि अपने मायके वालों को बताती थी।

 

पति द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुये बताया कि मेरी बेटी को जुस पिलाने की बात पर मुझसे एवं मेरी बहन का विवाद हुआ था। तब हम चारों ने मिलकर यह प्लान बनाया कि रोज रोज झगडा विवाद से मुक्ति के लिये खत्म कर देते हैं। फिर हम लोगों ने मिलकर उसके हाथ पैर को पकड़कर गला घोट दिया। उसके बाद उसके मृत शरीर को घर के पीछे बने बाथरूम में जाकर दिये।