Chhattisgarh BEO सस्पेंड BREAKING : जनसमस्या निवारण शिविर में शराब पीकर पहुंच गए थे साहब, कमिश्नर ने की बड़ी कार्रवाई, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को किया सस्पेंड, जाने पूरा मामला…..

शराबी खंड शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया गया है। कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बाघामुड़ा में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में पंडरिया के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर (बीईओ) घनश्याम प्रसाद बेनर्जी शराब के नशे में धुत्त होकर पहुंच गए थे।

Chhattisgarh BEO सस्पेंड BREAKING : जनसमस्या निवारण शिविर में शराब पीकर पहुंच गए थे साहब, कमिश्नर ने की बड़ी कार्रवाई, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को किया सस्पेंड, जाने पूरा मामला…..
Chhattisgarh BEO सस्पेंड BREAKING : जनसमस्या निवारण शिविर में शराब पीकर पहुंच गए थे साहब, कमिश्नर ने की बड़ी कार्रवाई, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को किया सस्पेंड, जाने पूरा मामला…..

कवर्धा। शराबी खंड शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया गया है। कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बाघामुड़ा में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में पंडरिया के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर (बीईओ) घनश्याम प्रसाद बेनर्जी शराब के नशे में धुत्त होकर पहुंच गए थे। कलेक्टर के प्रस्ताव के बाद दुर्ग संभाग के आयुक्त ने शराबी खंड शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। 

मेडिकल ऑफिसर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में हाई एल्कोहलिक होने की पुष्टि हुई। उसी दिन कबीरधाम कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बीईओ को सस्पेंड करने दुर्ग कमिश्नर को प्रस्ताव भेजा था।

दुर्ग संभाग आयुक्त (कमिश्नर) एसएन राठौर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) अंतर्गत बीईओ घनश्याम प्रसाद बेनर्जी को कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही व कदाचार बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। घनश्याम प्रसाद बैनर्जी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पण्डरिया के निलबन के संबंध में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम द्वारा नोटशीट कलेक्टर को भेज गया है। इसमें बताया गया है कि पंडरिया ब्लॉक के ग्राम बाघामुड़ा में शनिवार 26 अक्टूबर को जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित था। यहां पर कलेक्टर से लेकर जिला पंचायत सीईओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान शिक्षा विभाग के बीईओ बैनर्जी जो शराब सेवन कर उपस्थित हुए थे।

आबकारी उपनिरीक्षक पण्डरिया द्वारा पुलिस स्टेशन आबकारी वृत्त पण्डरिया के माध्यम से मेडिकल ऑफिसर के समक्ष मुलाहिजा कराया गया। मेडिकल ऑफिसर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में हाई एल्कोहलिक होने की पुष्टि की गई है। इससे प्रशासन की छवि धूमिल हुआ है। इस प्रकार श्री बैनर्जी का यह कृत्य प्रथम दृष्टया सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत सिवील सेवा आचरण नियम वर्गीकरण अपील 1906 के नियम 9(1) के प्रावधान अनुसार विपरीत पाया गया है। उक्त कृत्य के कारण इन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।