CG - शासकीय सेवकों के स्थानांतरण पश्चात की पदस्थापना के लिए सामान्य प्रशासन का आदेश पूरी तरह से तुगलकी आदेश, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ विरोध करेगा : गजेंद्र , प्रदेश महामंत्री




शासकीय सेवकों के स्थानांतरण पश्चात की पदस्थापना के लिए सामान्य प्रशासन का आदेश पूरी तरह से तुगलकी आदेश, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ विरोध करेगा : गजेंद्र श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री
जगदलपुर : छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक/ एफ_01_01/ 2024/एक/ 6 नया रायपुर दिनांक 25.11.2024 के द्वारा शासकीय सेवकों के पद स्थापना /स्थानांतरण के फलस्वरुप नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में कड़ा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने कड़ा विरोध दर्ज करते हुए इसे असंवैधानिक तथा शासकीय सेवकों के लिए शासन का तुगलकी फरमान बताया है।
संघ के प्रदेश महामंत्री गजेंद्र श्रीवास्तव* ने बताया कि शासकीय सेवकों का स्थानांतरण एक सतत प्रक्रिया है जिसका समस्त कर्मचारी परिपालन करते हैं किंतु जहां शासकीय सेवकों का स्थानांतरण नियम प्रतिकूल किए गए हो तथा जहां मानवीय संवेदनाओं का ध्यान ना रखा जाता है।
वहां शासकीय सेवकों द्वारा गलत स्थानांतरण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में जाने को शासन ने अपने नाक का सवाल बनाते हुए असंवैधानिक रूप से तुगलकी फरमान जारी किया है । जिसमें शासकीय सेवकों के स्थानांतरण पर नई पदस्थापना में जाने को लेकर 7 से 10 दिनों का समय दिया है।अन्यथा एकपक्षीय कार्यमुक्ति का आदेश थमा दिया जाएगा।
कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं होगी।तथा शासकीय सेवकों द्वारा नई पद स्थापना में 7 से 10 दिनों के भीतर जॉइनिंग नहीं किया गया तो *निलंबन/ ब्रेक इन सर्विस/ डाइज नॉन* जैसे दंड देने का प्रावधान किया है ,.जो कि सरासर सरकार की तानाशाही है।
पहले तो शासकीय सेवकों के गलत स्थानांतरण पर सरकार शीघ्र निर्णय करें ।प्रायः देखा जाता है कि सरकार गलत स्थानांतरण की सुनवाई में महीनों लगा देती है ।तथा माननीय न्यायालय जाने की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा ना करें।