CG- शिक्षक सस्पेंड: शिक्षक पर गिरी गाज...इस मामले में लापरवाही बरतने पर शिक्षक को किया गया निलंबित…मचा हड़कंप…आदेश जारी...

CG-Teacher Suspended: Teacher suspended for being negligent in this matter महासमुंद। एनपीएस की राशि शिक्षकों के खातें में ट्रांसफर नहीं करना एक सहायक ग्रेड-2 को भारी पड़ गया। महासमुंद जिला शिक्षा अधिकारी एस चंद्रसेन ने इस मामले में स्कूल के बाबू नारायण निर्मलकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

CG- शिक्षक सस्पेंड: शिक्षक पर गिरी गाज...इस मामले में लापरवाही बरतने पर शिक्षक को किया गया निलंबित…मचा हड़कंप…आदेश जारी...
CG- शिक्षक सस्पेंड: शिक्षक पर गिरी गाज...इस मामले में लापरवाही बरतने पर शिक्षक को किया गया निलंबित…मचा हड़कंप…आदेश जारी...

CG-Teacher Suspended: Teacher suspended for being negligent in this matter

महासमुंद। एनपीएस की राशि शिक्षकों के खातें में ट्रांसफर नहीं करना एक सहायक ग्रेड-2 को भारी पड़ गया। महासमुंद जिला शिक्षा अधिकारी एस चंद्रसेन ने इस मामले में स्कूल के बाबू नारायण निर्मलकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 

जारी आदेश के क्या कहा गया पढ़िए

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी महासमुन्द से प्राप्त निलंबन प्रस्ताव क्र./929/स्था. /नि०प्रस्ता0 / 2022 महासमुन्द, दिनांक 04.08.2022 के अनुसार श्री नारायण प्रसाद निर्मलकर, सहायक ग्रेड 02. शासकीय हाई स्कूल डुमरपाली, विकासखण्ड महासमुन्द को एन.पी.एस. की राशि शिक्षक संवर्ग के खाते में चालान बनाकर अंतरित करने के लिये आदेशित किये जाने के बाद भी आज पर्यन्त तक सभी शिक्षकों के खाते मे संपूर्ण राशि संबंधित द्वारा अंतरित नही की गई है।

नारायण प्रसाद निर्मलकर, सहायक ग्रेड 02, का उक्तकृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरित है। अतः श्री नारायण प्रसाद निर्मलकर, सहायक ग्रेड 02 को छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण, तथा अपील) 1966 के नियम- 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है, एवं निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी महासमुन्द निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।