CG BREAKING: शराब दुकान बंद, ’शराब प्रेमियों' के लिए जरूरी खबर,कल सभी शराब दुकानें रहेगी बंद, शुष्क दिवस घोषित.....

Chhattisgarh News, Dry day declared

CG BREAKING: शराब दुकान बंद, ’शराब प्रेमियों' के लिए जरूरी खबर,कल सभी शराब दुकानें रहेगी बंद, शुष्क दिवस घोषित.....
CG BREAKING: शराब दुकान बंद, ’शराब प्रेमियों' के लिए जरूरी खबर,कल सभी शराब दुकानें रहेगी बंद, शुष्क दिवस घोषित.....

Chhattisgarh News, Dry day declared

रायगढ़। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को मदिरा विक्रय हेतु ड्राई डे रहेगा। शासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त शुष्क दिवस पर जिले की समस्त देशी मदिरा (सीएस-2 घघ), कम्पोजिट मदिरा (सीएस-2 घघ कंपोजिट) एवं विदेशी मदिरा (एफएल-1 घघ), दुकानों, देशी मंदिरा भंडागार एवं समस्त होटल बारों (एफएल-3) को पूर्ण रूप से बंद रखे जाने हेतु आदेश जारी किया है। उक्त दिवसों में मदिरा, मादक पदार्थ का विक्रय एवं परिवहन पूर्णत: बंद रहेगा।

जगदलपुर

आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मदिरा विक्रय हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर विजय दयाराम के. द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को जिले में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें अर्थात देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा दुकानों सहित एफएल-3 होटल बार, एफएल-7 सैनिक कैंटीन एवं मद्य भण्डागार जगदलपुर को पूर्णतः बंद रखे जाने आदेश जारी किया गया है। वहीं उक्त दिवस पर मदिरा का विक्रय न होने पाये और न ही किसी भी प्रकार से मदिरा का संव्यवहार हो, यह सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गए हैं।

कवर्धा

जिले में संचालित सभी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं मद्यभंडारण भाण्डागार तथा एफ.एल.3 (ग) पर्यटन बार को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बंद रखने शुष्क अवधि घोषित किया गया है। जिले के समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानों एवं भंडारण भाण्डागारों को जिले में संचालित सभी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं मद्य भंडारण भाण्डागार तथा एफ.एल.3 (ग) पर्यटन बार मद्य भंडागार एवं मंदिर दुकानों को संलग्न अहातों को शुष्क दिवस पर पूर्णतः बंद रखें एवं शुष्क दिवस पर मदिरा का अवैध विक्रय, धारण एवं परिवहन नहीं हो सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।