CG- शराबी प्रधानपाठक सस्पेंड : स्कूल में जाम छलकाने वाले गुरूजी पर गिरी गाज, तत्काल प्रभाव से किया निलंबित, इन शिक्षकों का कटेगा वेतन...
जिला शिक्षा अधिकारी ने गौरेला विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाने पर 18 शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटने आदेश जारी किया है।




गौरेला पेण्ड्रा मरवाही। जिला शिक्षा अधिकारी ने गौरेला विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाने पर 18 शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों ने 9 जनवरी को ललाती संकुल अंतर्गत संचालित सभी विद्यालय के बंद होने की सूचना दी। इस पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी गौरेला ने तत्काल निरीक्षण किया। सूचना के अनुरूप मौके पर विद्यालय बंद पाए गए और शिक्षक भी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए।
शिक्षकों द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के तहत अनुपस्थित सभी शिक्षकों का 9 जनवरी का 1 दिन का वेतन काटने के लिए आदेशित जारी किया गया है। अनुपस्थित शिक्षकों में संकुल समन्यवयक ललाती राजकुमार पटेल, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला एवं प्राथमिक शाला ललाती के प्रधान पाठक अनुपमा गुप्ता, शिक्षक नीता राय एवं रत्नेश सोनी, सहायक शिक्षक प्रतिमा पटेल एवं मिलाष बाई पैकरा, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला एवं प्राथमिक शाला धनगंवा के प्रधान पाठक राजकुमार सिंह, शिक्षक क्लारिसलीना जोसेफ, रामचन्द्र राठौर, पंकज कुमार कौशिक, प्रीति गुप्ता, सहायक शिक्षक मनहरण सिंह पोर्ते और विजयश्री पैकरा शामिल हैं। इसी तरह शासकीय प्राथमिक शाला छिछनाही के सहायक शिक्षक सुलेखा पैकरा, शासकीय प्राथमिक शाला गांधीनगर के प्रधान पाठक करण सिंह श्याम एवं सहायक शिक्षक मनीषा साहू और शासकीय प्राथमिक शाला बरपारा के प्रधान पाठक माया मरावी एवं सहायक शिक्षक आत्माराम चौधरी शामिल हैं।
शराबी प्रधानपाठक निलंबित
मरवाही विकासखण्ड के प्राथमिक शाला छातापटपर के प्रधान पाठक राघुनाथ सिंह मार्को को शराब के नशे मे शाला आने, कार्य के प्रति लापरवाही बरतने और उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी मरवाही के जांच प्रतिवेदन के अधार पर प्राथमिक शाला छातापटपर के प्रधान पाठक राघुनाथ सिंह मार्को का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत होना पाया गया। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत राघुनाथ सिंह मार्को के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मरवाही किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।