CG Assembly Election : एग्जिट पोल को लेकर बड़ी खबर, भूलकर भी न करें शेयर, पड़ सकता है महंगा, जानिए क्या है चुनाव आयोग का फरमान….

30 नवम्बर 2023 अपरान्ह 6.30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने और मीडिया में इसके परिणाम के प्रकाशन, प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (3ए),125,126 लागू होगा। 

CG Assembly Election : एग्जिट पोल को लेकर बड़ी खबर, भूलकर भी न करें शेयर, पड़ सकता है महंगा, जानिए क्या है चुनाव आयोग का फरमान….
CG Assembly Election : एग्जिट पोल को लेकर बड़ी खबर, भूलकर भी न करें शेयर, पड़ सकता है महंगा, जानिए क्या है चुनाव आयोग का फरमान….

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो गए हैं। पक्ष-विपक्ष के नेता जीत का दावा भी कर रहे हैं। इसी बीच एग्जिट पोल को लेकर बड़ी खबर सामने आाई है। विधानसभा चुनाव 2023 अंतर्गत छत्तीसगढ़ में आदर्श आचरण संहिता लागू है। इस दौरान 30 नवम्बर 2023 अपरान्ह 6.30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने और मीडिया में इसके परिणाम के प्रकाशन, प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (3ए),125,126 लागू होगा। 

एमसीएमसी टीम को उस व्यक्ति का सघन तलाश है, जो एक्जिट पोल का आयोजन कर रहे हैं या एक दूसरे को सीधा वाट्सअप से या वाटसअप ग्रुप में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। व्यक्ति सामान्य नागरिक हो चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ अथवा सरकारी सेवक, कोई भी हो, निर्वाचन आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन का आरोपी होगा।