CG - आरोपी के कब्जे से 80 पौवा देशी प्लेन मदिरा मात्रा 14.400 बल्क लीटर कीमती 7200 रूपये एवं बिक्री रकम 480 रूपये जुमला किमती 7680 रूपये किया गया जप्त, एक आरोपी को धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार...

CG - आरोपी के कब्जे से 80 पौवा देशी प्लेन मदिरा मात्रा 14.400 बल्क लीटर कीमती 7200 रूपये एवं बिक्री रकम 480 रूपये जुमला किमती 7680 रूपये किया गया जप्त, एक आरोपी को धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार...
CG - आरोपी के कब्जे से 80 पौवा देशी प्लेन मदिरा मात्रा 14.400 बल्क लीटर कीमती 7200 रूपये एवं बिक्री रकम 480 रूपये जुमला किमती 7680 रूपये किया गया जप्त, एक आरोपी को धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार...

थाना सिटी कोतवाली पुलिस राजनांदगांव की कार्यवाही। 

एक आरोपी को धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार।

आरोपी के कब्जे से 80 पौवा देशी प्लेन मदिरा मात्रा 14.400 बल्क लीटर कीमती 7200 रूपये एवं बिक्री रकम 480 रूपये जुमला किमती 7680 रूपये किया गया जप्त।

आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।

आगे भी असमाजिक तत्वों, अवैध शराब बिक्री करने वालो के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।

नाम पता आरोपी :- नितेश खुटेल पिता जितेन्द्र खुटेल उम्र 18 वर्ष साकिन 16 खोली 

                वार्ड नं. 06 स्टेशन पारा राजनांदगांव ओ0पी0 चिखली थाना सिटी 

                कोतवाली जिला राजनांदगाव (छ0ग0)

 

राजनांदगांव : पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव  मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक राजनांदगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व मे थाना कोतवाली पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों एवं अवैध शराब बिक्री करने वालो के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 14.06.2024 को मुखबीर की सूचना पर घटना स्थल नवीन होटल के पास पुराना बस स्टैण्ड राजनांदगांव में आरोपी नितेश खुटेल पिता जितेन्द्र खुटेल उम्र 18 वर्ष साकिन 16 खोली वार्ड नं. 06 स्टेशन पारा राजनांदगांव ओ0पी0 चिखली थाना सिटी कोतवाली जिला राजनांदगाव (छ0ग0) के कब्जे से अवैध रूप से बिक्री करने हेतु रखे 80 पौवा देशी प्लेन मदिरा मात्रा 14.400 बल्क लीटर किमती 7200 रूपये एवं बिक्री रकम 480 रूपये जुमला किमती 7680 जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। 

 

           आरोपी का कृत्य आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पाये जाने से अपराध क्रमांक 355/2024 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया, आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया। आगे भी असमाजिक तत्वों एवं अवैध रूप से शराब बिक्री में संलिप्त लोगों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।

 

 

           उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, प्र0आर0 संदीप चैहान, आरक्षक रंजीत चैरसिया, रूपेन्द्र वर्मा एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।