CG - आरोपी के पास से मिला 32 पौवा देशी शराब : आरोपी को धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार...

CG - आरोपी के पास से मिला 32 पौवा देशी शराब : आरोपी को धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार...
CG - आरोपी के पास से मिला 32 पौवा देशी शराब : आरोपी को धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार...

थाना कोतवाली पुलिस राजनांदगांव की कार्यवाही।  

आदतन आरोपी को धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार।

आरोपी के कब्जे से 32 पौवा देशी शराब कुल 5.760 बल्क लीटर कीमती 2880 रूपये एवं    

बिक्री रकम 300 रूपये जुमला किमती 3180 रूपये किया गया जप्त।

आदतन आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।

आगे भी अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरूद्व कार्यवाही जारी रहेगी

नाम आरोपी :- मुकेश साहू पिता धनीराम साहू उम्र 30 वर्ष साकिन रेल्वे क्रसिंग के पास 

             तुलसीपुर राजनांदगांव थाना कोतवाली राजनांदगाॅव (छ0ग0)

 

राजनांदगांव : पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक  पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व मे असामाजिक तत्वों एवं अवैध शराब बिक्री करने वालो के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 15.05.2024 को मुखबीर की सूचना पर घटना स्थल रेल्वे फाटक के पास तुलसीपुर राजनांदगांव में रेड कार्यवाही कर आरोपी मुकेश साहू पिता धनीराम साहू उम्र 30 वर्ष साकिन रेल्वे क्रसिंग के पास तुलसीपुर थाना कोतवाली राजनांदगाॅव (छ0ग0) के कब्जे से 32 पौवा देशी शराब कुल 5.760 बल्क लीटर कीमती 2880 रूपये एवं बिक्री रकम 300 रूपये जुमला किमती 3180 रूपये जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। 

          आरोपी का कृत्य आबकारी अधिनियम के धारा 34 (2) के तहत अपराध सबूत पाये जाने से अपराध क्रमांक 289/24 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय पेश किया गया, जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जले राजनांदगांव में दाखिल किया गया। आगे भी अवैध शराब बिक्री में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी।

 

           आरोपी आदतन अपराधी है, इसके खिलाफ पूर्व में अप0 क्र0 537/23 धारा 34(1) आबकारी एक्ट, अप0क्र0 636/23 धारा 341, 327, 294, 506, 34 भादवि0, अप0क्र0 816/23 धारा 34(1) आबकारी एक्ट एवं अप0क्र0 139/24 धारा 34(1) आबकारी एक्ट कायम कर चालान न्यायालय पेश किया गया हैै               

 

            उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, सउनि. इसराफील खान, प्र0आर0 जी0 सीरिल कुमार, आरक्षक प्रदीप जायसवाल एंव थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।