CG-सचिव सस्पेंड BREAKING: जिला पंचायत CEO ने की कार्रवाई, यहां बड़ी लापरवाही, सचिव निलंबित, आदेश जारी, जानिए गंभीर मामला....
Chhattisgarh News, Secretary suspended, Zila Panchayat CEO took action, Here’s a big negligence जगदलपुर। लोहण्डीगुड़ा विकासखण्ड के ककनार ग्राम पंचायत के सचिव ललित गौतम को निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे द्वारा सचिव ललित गौतम के विरुद्ध यह कार्यवाही कार्य के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता के कारण की गई। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत कार्यालय के आदेश दिनांक 06 जुलाई के द्वारा ककनार के सचिव पालम के प्रभारी सचिव ललित गौतम का स्थानांतरण बडांजी ग्राम पंचायत किया गया था।




Chhattisgarh News, Secretary suspended, Zila Panchayat CEO took action, Here’s a big negligence
जगदलपुर। लोहण्डीगुड़ा विकासखण्ड के ककनार ग्राम पंचायत के सचिव ललित गौतम को निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे द्वारा सचिव ललित गौतम के विरुद्ध यह कार्यवाही कार्य के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता के कारण की गई। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत कार्यालय के आदेश दिनांक 06 जुलाई के द्वारा ककनार के सचिव पालम के प्रभारी सचिव ललित गौतम का स्थानांतरण बडांजी ग्राम पंचायत किया गया था।
वहीं ककनार ग्राम पंचायत के सचिव और पालम के प्रभारी सचिव के पद पर आंजर के सचिव कमुधर सिंह ठाकुर को पदस्थ किया गया था। जिला पंचायत के आदेश के तीन माह के बाद भी ललित गौतम द्वारा कमुधर सिंह ठाकुर को ग्राम पंचायत ककनार और पालम का प्रभार नहीं दिए जाने पर स्पष्टीकरण भी मांगा गया था, किन्तु ललित गौतम द्वारा स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया।
ककनार ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच, पंचगण एवं ग्रामीणों के द्वारा द्वारा सचिव ललित गौतम के विरूद्ध कभी भी ग्राम सभा का आयोजन नहीं किये जान,े पुराने निर्माण कार्यों को पूर्ण नहीं किये जाने, राशन दुकान में राशन प्रतिमाह उपलब्ध रहते हुए भी सही वितरण नहीं किये जाने, ग्रामीणों को गोलमोल जवाब देने साथ ही वर्ष 2019 के बाद से आज पर्यन्त तक श्रद्धांजली योजना का लाभ किसी भी मृतक के परिवार को नहीं दिये गए।
ग्राम पंचायत पालम में पंचायत भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जाने संबंधी शिकायत प्रमाणित होने तथा उच्चाधिकारी के आदेश-निदेश की अवहेलना एवं अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 72 के तहत् सचिव के पदीय कत्र्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करने के कारण ललित गौतम को निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में ललित गौतम, का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, लोहण्डीगुडा निर्धारित किया गया है तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।