Birth Certificate : 1 अक्टूबर से बदलने जा रहे है ये नियम! सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से होंगे आधार से लेकर DL तक के सारे काम, जाने डिटेल...
Birth Certificate: These rules are going to change from October 1! All the work from Aadhaar to DL will be done only through birth certificate, know the details... Birth Certificate : 1 अक्टूबर से बदलने जा रहे है ये नियम! सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से होंगे आधार से लेकर DL तक के सारे काम, जाने डिटेल...




Birth Certificate :
नया भारत डेस्क : एक अक्टूबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बर्थ सर्टिफिकेट की अहमियत बढ़ने वाली है। नए नियम के तहत बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल स्कूल में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, वोटर आईडी, विवाह पंजीकरण, सरकारी रोजगार, पासपोर्ट और आधार बनवाने सहित कई जगहों पर सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर किया जा सकेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल 2023 मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। इसे राष्ट्रपति से भी सहमति मिल चुकी थी। (Birth Certificate)
एक अक्टूबर से इसे लागू किया जा रहा है। नया कानून रजिस्टर्ड बर्थ-डेथ का नेशनल और स्टेट लेवल डेटा बेस बनाने में भी मदद करेगा। इससे पब्लिक सर्विसेज बेहतर तरीके से डिलीवर की जा सकेंगीं। ये नया नियम 1 अक्टूबर या इसके बाद बनने वाले बर्थ सर्टिफिकेट पर लागू होगा। (Birth Certificate)
1 अक्टूबर, 2023 से लागू हो जाएगा नियम
ध्यान देने वाली बात ये है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है. इस एक्ट के लागू होने के बाद आधार से लेकर सभी जरूरी दस्तावेज बनवाने में बर्थ सर्टिफिकेट का रोल बढ़ने वाला है. आप केवल जन्म प्रमाण पत्र के जरिए आधार से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक सभी जरूरी दस्तावेज बिना किसी परेशानी के बनवा सकते हैं. इस बिल को लोकसभा में 1 अगस्त और राज्यसभा में 7 अगस्त 2023 को पास किया गया था. इसके बाद अब केंद्र सरकार ने इस पर नोटिफिकेशन जारी करके नए नियमों को 1 अक्टूबर से लागू करने का ऐलान कर दिया है. (Birth Certificate)
नियम बदलने से मिलेंगे यह फायदे
जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नियमों में बदलाव के पीछे मुख्य मकसद यह है कि इससे केंद्र और राज्य स्तर पर जन्म और मृत्यु का डेटाबेस तैयार किया जा सके. इस नियम के लागू होने के बाद राज्य और केंद्र सरकार जन्म और मृत्यु के डेटा को आपस में आसानी से साझा कर पाएंगी. इसके लिए राज्यों के तरफ से चीफ रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी. चीफ रजिस्ट्रार राज्यों के स्तर पर डेटा मेंटेन करने का काम करेगा. वहीं ब्लॉक स्तर पर यह काम रजिस्ट्रार का होगा. इससे देश भर में जन्म और मृत्यु का नेशनल डाटाबेस तैयार करने में मदद मिलेगी और राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे कई डेटा बेस को तैयार करने में आसानी होगी. (Birth Certificate)