Banking Rights: बैंक कर्मचारी लंच के बाद आना… कहकर नहीं टाल सकता आपका काम, जाने ये नियम, मिलेगी पूरी मदद...

Banking Rights: Your work cannot be postponed by saying that bank employees should come after lunch… know these rules, you will get full help… Banking Rights: बैंक कर्मचारी लंच के बाद आना… कहकर नहीं टाल सकता आपका काम, जाने ये नियम, मिलेगी पूरी मदद...

Banking Rights: बैंक कर्मचारी लंच के बाद आना… कहकर नहीं टाल सकता आपका काम, जाने ये नियम, मिलेगी पूरी मदद...
Banking Rights: बैंक कर्मचारी लंच के बाद आना… कहकर नहीं टाल सकता आपका काम, जाने ये नियम, मिलेगी पूरी मदद...

Banking Rights:

 

नया भारत डेस्क : अक्सर बैंकों में जब हम अपने किसी काम से जाते हैं। ऐसे में कई बार बैंक कर्मचारी लंच का बहाना करके हमारे काम को टाल देते हैं। कई बार तो बैंक के कर्मचारियों की लेट लतीफी से परेशान होकर ग्राहक जब उनसे सवाल जवाब करता है। ऐसे में बैंक कर्मचारी उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। बैंक के कर्मचारियों का ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार करने के कई वीडियो अमूमन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में ग्राहक करे तो करे क्या? (Banking Rights)

अगर आप अपना बैंकिंग से जुड़ा कोई जरूरी काम कराने जा रहे हैं। वहीं बैंक में पहुंचने के बाद अगर कोई कर्मचारी लंच के बहाने आपके काम को टालने की बात करता है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। बैंक कर्मचारी आपके काम को लंच के बहाने नहीं टाल सकता है। आइए जानते हैं इसको लेकर क्या नियम हैं – (Banking Rights)

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक आरटीआई के जवाब में इस बारे में बताया है कि बैंक के सभी कर्मचारी एक साथ लंच करने नहीं जा सकते हैं। उन्हें एक-एक करके लंच ब्रेक लेना होता है। इस दौरान नॉर्मल ट्रांजैक्शन चलते रहना चाहिए। ऐसे में अगर बैंक कर्मचारी लंच के नाम पर आपके काम को घंटों रोके रहता है या लेटलतीफी करता है। इस स्थिति में आप उसकी शिकायत बैंक मैनेजर से कर सकते हैं। (Banking Rights)

अगर बैंक मैनेजर भी आपकी बात को नहीं सुनता है। ऐसे में आप नोडल ऑफिसर से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। यही नहीं आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लोकपाल और उपभोक्ता फोरम में भी इसकी शिकायत दर्ज कराने का विकल्प मौजूद है। आप cms.rbi.org.in पर, [email protected] पर ईमेल करके इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद आपकी कंप्लेन की जांच करके संबंधित कर्मचारी पर उचित कार्रवाई की जाएगी। (Banking Rights)