Attention Taxpayers : टैक्सपेयर्स के लिए जरुरी खबर! आज ही निपटा लें ये जरुरी काम, नहीं तो देना होगा जुर्माना, यहाँ देखें पूरी डिटेल...

Attention Taxpayers: Important news for taxpayers! Get this important work done today itself, otherwise you will have to pay fine, see full details here... Attention Taxpayers : टैक्सपेयर्स के लिए जरुरी खबर! आज ही निपटा लें ये जरुरी काम, नहीं तो देना होगा जुर्माना, यहाँ देखें पूरी डिटेल...

Attention Taxpayers : टैक्सपेयर्स के लिए जरुरी खबर! आज ही निपटा लें ये जरुरी काम, नहीं तो देना होगा जुर्माना, यहाँ देखें पूरी डिटेल...
Attention Taxpayers : टैक्सपेयर्स के लिए जरुरी खबर! आज ही निपटा लें ये जरुरी काम, नहीं तो देना होगा जुर्माना, यहाँ देखें पूरी डिटेल...

Attention Taxpayers :

 

नया भारत डेस्क : टैक्सपेयर्स के लिए जरुरी खबर है। सरकार अलग अलग टैक्स फाइलिंग के लिए तारीखों को आगे बढ़ती है। हालांकि कई बार सरकार की तरफ से डेट को आगे नहीं भी बढ़ाया जाता है। ऐसे में 30 अप्रैल भी कई सारी टैक्स फाइलिंग (tax filing) की लास्ट डेट है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। (Attention Taxpayers)

मार्च 2023 के लिए TDS पेमेंट ड्यू डेट :

TDS वह टैक्स डिडक्शन है जो कि आपकी कमाई के सोर्स पर लगाया जाता है। इसका मतलब है कि बैंक जमा ब्याज, किराए, परामर्श शुल्क, कमीशन, क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल डिजिटल संपत्ति, और स्टैंप ड्यूटी सहित अन्य स्रोतों पर टीडीएस की आय से कटौती की जाती है। यह सरकार के पास जमा है। अलग अलग इनकम और इनवेस्टमेंट पर सामान्य टीडीएस दर 1 प्रतिशत जितनी कम हो सकती है, और यह 30 प्रतिशत (जैसे कि क्रिप्टोकरंसी पर लाभ के मामले में) अधिक हो सकती है। मार्च 2023 के लिए टीडीएस पेमेंट की आखिरी डेट 30 अप्रैल, 2023 है। (Attention Taxpayers)

GSTR-4 उन टैक्सपेयर्स के लिए गुड्स एंड सर्विसेज (GST) सिस्टम के तहत एक रिटर्न है जो कंपोजीशन स्कीम का ऑप्शन चुन रहे हैं। FY 2018-19 तक जब हर तिमाही में रिटर्न दाखिल किया जाता था। अब एक साल में दाखिल किया जाता है। FY 2022-23 के लिए सालाना GSTR-4 रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल, 2023 है। (Attention Taxpayers)

इस तारीख के बाद टैक्सपेयर्स (Taxpayers) पर रोजाना के हिसाब से 50 रुपये की लेट फीस 2000 रुपये तक की देनदारी पर लगाई जाती है। जहां पर कोई भी देनदारी नहीं है वहां पर मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपये है। कंपोजीशन स्कीम को छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी भरने का एक सिस्टम है। इसमें वे लोग शामिल हैं दिनका पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुल कारोबार 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का नहीं था।

FY23 चौथी तिमाही के लिए 15G और 15H दाखिल करने की लास्ट डेट :

यदि आपने बैंक में जमा अपने पैसे पर इंटरेस्ट के जरिए एक साल में 40,000 रुपये से ज्यादा की कमाई की है तो बैंक उस पर टीडीएस काटेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये सालाना है। हालांकि, इंटरेस्ट से होने वाली कमाई पर टीडीएस बचाने का एक तरीका है। (Attention Taxpayers)

अगर आपकी सालाना इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है, तो आप बैंक से इंटरेस्ट से टीडीएस नहीं काटने का रिक्वेस्ट करते हुए सेल्फ डेक्लरेशन फॉर्म 15जी और 15एच जमा कर सकते हैं। जनवरी-मार्च 2023 तिमाही के लिए ब्याज आय पर टीडीएस बचाने के लिए फॉर्म 15जी और 15एच जमा करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल, 2023 है। (Attention Taxpayers)